बॉम्बे हाईकोर्ट: अभिनेता समीर कोचर मिली बड़ी राहत, बिल्डर प्रोनित नाथ की अपील खारिज

अभिनेता समीर कोचर मिली बड़ी राहत, बिल्डर प्रोनित नाथ की अपील खारिज
  • अदालत ने बिल्डर को फ्लैट बेचने पर लगी रोक को हटाने से किया इनकार
  • अभिनेता समीर कोचर से धोखाधड़ी का मामला
  • प्रोनित नाथ की अपील खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई. अभिनेता समीर कोचर को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने बिल्डर प्रोनित नाथ की अपील को खारिज कर दी। अदालत ने बिल्डर को फ्लैट बेचने पर लगी रोग को हटाने से इनकार कर दिया है। पिछले दिनों अभिनेता कोचर के ओर वकील प्रेरक चौधरी की याचिका पर अदालत ने बिल्डर प्रोनित नाथ के फ्लैट बेचे पर रोक लगा दी थी। बिल्डर पर अभिनेता से धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को रखी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को बिल्डर प्रोनित नाथ की अपील पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील रोहित कपाड़िया ने अदालत में आनलाइन दलील पेश की। उन्होंने कहा कि अदालत ने जिन एग्रीमेंट कागज़ातों के जरिए अपीलकर्ता को उसके फ्लैट बेचने पर रोक लगाई है, उन कागजातों का स्टांप ड्यूटी नहीं भरा गया था। इसलिए उसे एग्रीमेंट का वैध कागजात मानना नहीं माना जा सकता है। अभिनेता कोचर के वकील ने कहा कि यह एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी भरने से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह मामला बिल्डर द्वारा किए गए करार को तोड़ने और धोखाधड़ी का है।

न्यायमूर्ति मोडक की एकल पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई चल रही है। अपील करता को एकल पीठ के समक्ष अपील करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने बिल्डर नाथ की अपील को खारिज करते हुए उन्हें एकल पीठ के समक्ष जाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति कमल खाता के एकलपीठ के समक्ष 26 जुलाई को अभिनेता समीर कोचर की ओर से वकील प्रेरक चौधरी की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतिम फैसला आने तक बिल्डर को विवादित फ्लैट किसी तीसरी पार्टी को हस्तांतरित नहीं करने का निर्देश दिया था। अभिनेता समीर कोचर को फ्लैट बुक कराया था. उनकी पहचान वरुन बंगेरा से हुई, जिसने बांद्रा (प.) के पाली विलेज में बनने वाली इमारत में उन्हें फ्लैट बुक कराने की सलाह दी। वरुण बंगेरा ने भी उस इमारत में फ्लैट बुक कराया था।

कोचर ने बंगेरा के जरिए 30 मार्च 2021 को बिल्डर प्रोनित नाथ से 1 करोड़ 95 लाख 50 हजार रुपए में फ्लैट का करार हुआ। उन्होंने करार के मुताबिक 54 लाख रुपए बिल्डर को दिए और बाकी पैसे फ्लैट सौंपने पर देने की बात तय हुई। जब इमारत बन कर तैयार हो गई, तो बिल्डर ने पिछले साल 23 जून को कोचर को नोटिस भेज कर उनके साथ करार को तोड़ते हुए फ्लैट देने से इनकार कर दिया।

Created On :   5 Oct 2023 6:46 PM IST

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