Nagpur News: धारीवाल पावर का नुकसान नहीं, लेकिन पीड़ित किसानों का क्या?

धारीवाल पावर का नुकसान नहीं, लेकिन पीड़ित किसानों का क्या?
  • पाइप-लाइन से हो रही फसलों की हानि को लेकर हाईकोर्ट का सवाल
  • चंद्रपुर के जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका

Nagpur News बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें दावा किया गया है कि चंद्रपुर जिले के तड़ाली एमआईडीसी में धारीवाल पावर स्टेशन की पानी की पाइपलाइन से हर साल लाखों रुपए की फसल का नुकसान होता है। इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पाइपलाइन से हो रही फसल की हानि पर सवाल उठाते हुए मौखिक तौर पर कहा कि, धारीवाल पावर स्टेशन का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक भी फसल बर्बाद हुई तो किसानों को पूरे साल परेशानी उठानी पड़ती है ऐसे में उन पीड़ित किसानों का क्या? साथ ही चंद्रपुर जिलाधिकारी द्वारा जवाब दायर न करने के रवैये पर कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और शुक्रवार 6 दिसंबर तक शपथपत्र दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है।

20 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाई :याचिका पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। नागपुर खंडपीठ में अंतुर्ला गांव के अशोक कौरसे और चार अन्य किसानों ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने 600 मेगावाट धारीवाल पावर स्टेशन को हर साल वर्धा नदी से 19.26 क्यूबिक लीटर पानी का उपयोग करने की अनुमति दी है, जबकि जिलाधिकारी ने पावर स्टेशन तक पानी ले जाने के लिए पाइप लाइन बिछाने की अनुमति दी है। इसके मुताबिक, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने धानोरा, वढा, पांढरकवड़ा, महाकुर्ला, अंतुर्ला, शेणगांव, सोनेगांव, येरूर और गवराला आदि गांवों के खेतों में लगभग 20 किमी लंबी पाइपलाइन बिछाई है।

शिकायत के बाद भी नहीं लिया संज्ञान :यह पाइप लाइन अक्सर फट जाती है। इससे पानी खेतों में घुस जाता है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने समय-समय पर जिलाधिकारी से शिकायत की, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता ने धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर जिम्मेदारी से काम नहीं करने का आरोप लगाया है। पाइपलाइन के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी कंपनी की है। लेकिन, यह कंपनी इस पर नियमित ध्यान नहीं देती है।

Created On :   5 Dec 2024 3:50 PM IST

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