साहब, सिर्फ जरा सी  शराब पीकर चला रहा था ट्रक, इसमें क्या गलत कर दिया

Sir, i was truck driving just by drinking a little alcohol, What was wrong with it
साहब, सिर्फ जरा सी  शराब पीकर चला रहा था ट्रक, इसमें क्या गलत कर दिया
साहब, सिर्फ जरा सी  शराब पीकर चला रहा था ट्रक, इसमें क्या गलत कर दिया

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। ट्रक और डम्परों के चालक शराब पीकर वाहन चलाते हैं, यह बात बीती रात को साबित हो गई जब एक ट्रक चालक को दोपहर 2 बजे दमोह नाका में ट्रैफिक टीआई रविकांत शुक्ला ने धर दबोचा। चालक को जब ट्रक से उतारा गया तो वो शराब के नशे में धुत था और ट्रैफिक पुलिस से यह कहकर बहस करने लगा कि उसने जरा सी ही तो शराब पी रखी है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ट्रैफिक टीआई ने चालक का मुलाहिजा कराते हुए ट्रक को विजय नगर थाने में खड़ा करा दिया है। चालक को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे ही पता चलता है कि भारी वाहनों के चालक सड़क पर चलने वालों को किस तरह कीड़े-मकौड़ों की भाँति समझते हैं।

चालक को पता ही नहीं था जाना कहाँ है
ट्रक सिवनी से कृषि उपज मंडी माल की अनलोडिंग के लिए आया था, जिसका क्रमांक एमपी 22 एच 1895 था। चालक सिवनी निवासी अर्जुन यादव  ने इतनी अधिक शराब पी रखी थी कि वो सही तरीके से खड़ा भी नही हो पा रहा था, यही कारण रहा कि नशे की हालत में उसे समझ ही नहीं आया कि उसे जाना कहाँ है और वो दमोह नाका की तरफ आ गया। चालक ने टीआई को बताया कि उसने कृषि उपज मंडी से निकलने से पहले दोपहर 12 बजे शराब पी थी।

इधर केंद्र सरकार ने नये मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर 10 हजार जुर्माने सहित जेल जाने का प्रावधान किया है। फिलहाल यह नियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जा है, लेकिन ऐसे शराबियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि शराबियों पर लगी जुर्माने की यह राशि जल्द से जल्द लागू कर वसूली जानी चाहिये, ताकि ट्रक और डम्परों के  चालक भी राह चलते लोगों की जान की कीमत समझ सकें।

डेयरी के चौकीदार को जमकर पीटा
अधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटी खैरी स्थित एक डेयरी में काम करने वाले चौकीदार से बदमाशों ने  शराब पीने के लिए रुपयों की माँग करते हुए हाथ, घूँसों व डंडे से पिटाई कर दी। सूत्रों के अनुसार पडवार निवासी शिवा यादव उम्र 39 वर्ष ने थाने पहुँचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह खैरी स्थित साजिद भाईजान की डेरी में चौकीदारी का काम करता है।

रात 1 बजे राजा गोंटिया,  निक्कू गोंटिया, बौरा गोंटिया अपने एक अन्य साथी के साथ आये और उससे शराब पीने के लिये 5 हजार रुपये माँगने लगे, उसने रुपये देने से मना किया तो सभी ने उसके साथ हाथ, मुक्कों एवं डण्डे से मारपीट की, जिससे उसकी आँख, पीठ में चोटें आ गयीं। रिपोर्ट पर धारा 327, 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। 

Created On :   2 Sept 2019 8:28 AM GMT

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