Rewa gangrape case: रीवा गैंगरेप के 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा, पति को बंधक बनाकर महिला के साथ किया दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

रीवा गैंगरेप के 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा, पति को बंधक बनाकर महिला के साथ किया दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • रीवा सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई
  • 5 माह 12 दिन में पूरी हुई सुनवाई

डिजिटल डेस्क, रीवा। रीवा गैंगरेप मामले के दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। रीवा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ एक दोषी को 2 लाख 31 हजार और बाकी सभी पर 2 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर कोर्ट ने सजा की अवधि एक साल तक बढ़ाने की बात कही है।

यह घटना रीवा के गुढ़ थाना इलाके की है। पिछले साल 21 अक्टूबर को पीड़ित दंपति भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने पहुंचा था। मंदिर से कुछ दूरी पर शराब के नशे में धुत 8 युवकों ने पहले महिला के पति को बंधक बनाया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। इसके बाद पति के सामने ही महिला से गैंगरेप किया।

5 महीने में पूरी हुई सुनवाई

दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद पीड़िता अपने पति के साथ गुढ़ पुलिस थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंगरेप की इस घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया गया। मामले में 5 महीने 12 दिन के अंदर सुनवाई पूरी कर ली गई। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की कोर्ट ने तथ्य प्रमाणित होने के बाद दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

दोषियों के नाम

रीवा सामूहिक बलात्कार के दोषी हैं - रामकिशन, गरूड कोरी, रावेश गुप्ता, सुशील कोरी, रजनीश कोरी, दीपक कोरी। वहीं राजेंद्र और लवकुश कोरी इस वारदार में सहयोगी रहे।

Created On :   3 April 2025 12:58 AM IST

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