Jaipur Serial Bomb Blast Case: जयपुर सीरीयल ब्लास्ट मामले में चार आतंकियों को अजीवन जेल, जानें कितने साल पुराना था मामला?

- जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में लिया गया फैसला
- बम ब्लास्ट में शामिल चार आतंकियों को आजीवन कारावास
- साल 2008 का था मामला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में जिंदा बम केस मामले में शामिल चार आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शहबाज अहमद को दोषी करार दिया है। 8 अप्रैल (मंगलवार) को सजा सुनाने का ऐलान किया है। कोर्ट की तरफ से 600 पन्नों में फैसला दिया गया है।
कहां मिला था जिंदा बम?
बता दें, 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की घटना सामने आई थी। जयपुर में लगातार 8 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें एक बम चांदपोल बाजार में स्थित एक मंदिर के पास मिला था जिसको डिफ्यूज किया गया था। इस सीरियल बम ब्लास्ट घटना में करीब 71 लोगों की जानें चली गई थीं।
फांसी की सजा से मिली राहत
जयपुर बम ब्लास्ट मामले में शामिल आठ अलग-अलग लोग थे जिसमें से सिर्फ इन चारों को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद राजस्थान के हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में सभी को बरी कर दिया था। 17 साल पहले हुए इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 112 गवाहों का बयान दर्ज किया था और कोरट् में 1000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। चांदपोल में मिले बम के मामले में कोर्ट में अलग से सुनवाई हुई थी। बता दें, जयपुर की विशेष अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है।
क्या था मामला?
बता दें, 13 मई 2008 की शाम को जयपुर में शाम के करीब साढ़े सात बजे शहर के भीड़ूभाड़ वाले इलाके में कुल आठ बम ब्लास्ट किए थे। इस धमाके में 185 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये बम जौहरी बाजार में, सांगानेरी गेट पर, चांदपोल बाजार में, त्रिपोलिया बाजार जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाता हुए एसेंबल किए गए थे।
Created On :   8 April 2025 4:48 PM IST