पन्ना: गांजे का विक्रय करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

गांजे का विक्रय करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास
  • विशेष न्यायाधीश एनडीपीसएस एक्ट इन्द्रजीत रघुवंशी द्वारा
  • गांजे का विक्रय करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। विशेष न्यायाधीश एनडीपीसएस एक्ट इन्द्रजीत रघुवंशी द्वारा न्यायालय में एनडीपीसएस एक्ट के तहत अवैध रूप से गांजे के मामले में पकडे गए आरोपी लक्ष्मण प्रसाद सिंगरौल को २ वर्ष के कठोर कारावास तथा २५००० रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक ८ अगस्त २०१९ को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई बिना नंबर की मोटर साइकिल से डिग्गी में गांजा लेकर दुरेहा होते हुए पवई तरफ ले जाया जा रहा है जिस पर पुलिस द्वारा वन बेरियल सेल्हा पहुंचकर दुरेहा की तरफ से आने वाले वाहनो की चेकिंग लगाई गई तथा बाइक से पहुंचने पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया तथा पूंछताछ की गई तो बाइक की डिग्गी में एक पोटली मिली जिसमें एक सफेद रंग की पन्नी के अंदर अवैध रूप से रखा गया जिसमें १ किलो ४०० ग्राम गांजा पाया गया। जिसकी जप्ती कर दोनों आरोपियों लक्ष्मण प्रसाद सिंगरौल व समरजीत कोल के विरूद्ध थाना सलेहा में एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२० का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना कर आरोपियों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में लक्ष्मण प्रसाद सिंगरौल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

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Created On :   14 July 2024 10:43 AM IST

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