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मासूम बालक यश बोरकर के हत्यारे की फांसी पर शीघ्र होगा फैसला
डिजिटल डेस्क, नागपुर। खापरी के 11 वर्षीय यश बोरकर का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले संतोष रामदास कालवे (26) की फांसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सुनवाई पूरी की। अगली सुनवाई में हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। आरोपी को नागपुर सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके विरुद्ध उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। आरोपी मूल रूप से वाशिम जिले के दापोली का निवासी है। वह खापरी में किराए पर रहकर मजदूरी करता था। यश बोरकर का परिवार भी वहीं रहता था।
आरोपी और बोरकर परिवार में जान-पहचान थी। 10 जून 2013 को यश घर के पास उसके दोस्तों के साथ खेल रहा था। आरोपी चिप्स तथा कोल्डड्रिंक दिलाने के बहाने यश को अपने साथ ले गया। मिहान उड़ानपुल के नीचे ले जाने के बाद कांक्रीट के एक पत्थर से वार करके यश की हत्या कर दी। आरोपी ने यश पर 22 बार वार किया। इसके बाद उसने नाम बदल कर यश के पिता को फोन किया और 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन यश के पिता ने इसकी जानकारी सोनेगांव पुलिस को दे दी थी। सत्र न्यायालय ने उसे दोषी मान कर फांसी की सजा दी थी। हाईकोर्ट में आरोपी की ओर से एड.संतोष चांदे ने पैरवी की। सरकार की ओर से सरकारी वकील संजय डोईफोडे और कल्याणी देशपांडे ने पक्ष रखा।
ऑयल टैंकर पलटने से ट्रैफिक जाम
नागपुर-भंडारा रोड पर कापसी बायपास पुलिया के समीप डीजल से भरा टैंकर पलट जाने से यातायात जाम हो गया। यातायात पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर एक ओर का मार्ग शुरू किया। 7 घंटे बाद भी दूसरी तरफ का मार्ग बंद था। ट्रैफिक जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा किया जा रहा था। डीजल से भरा टैंकर भंडारा की ओर जा रहा था। बारिश के चलते हादसा होने की बात कही जा रही है। टैंकर क्लीनर को मामूली चोटें आई हैं।
Created On :   16 Aug 2019 11:30 AM IST