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Nagpur News: क्या स्थानांतरित 188 वर्ष पुराना पेड़ जीवित रहने की गारंटी लेते हैं?

- हाई कोर्ट ने किया मनपा से मौखिक सवाल
- 1374 पेड़ों की कटाई के जारी किए गए प्रस्ताव पर आपत्ति जताने वाली जनहित याचिका दायर
Nagpur News पांचपावली में ई-लाइब्रेरी परिसर में 188 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ काटने के बजाय स्थानांतरित किया जाएगा। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कहा कि स्थानांतरित किए गए कितने पेड़ जीवित रहते हैं और कितने मर जाते हैं, यह हमें और मनपा को अच्छी तरह पता है। क्या मनपा यह गारंटी देगी कि स्थानांतरित होने के बाद यह पेड़ जीवित रहेगा? यह मौखिक सवाल कोर्ट ने मनपा से पूछा।
2011 से नहीं हुई गणना : वृक्ष अधिनियम के प्रावधानों के नियमों का पालन किए बिना ही नागपुर शहर में विकास परियोजनाओं के लिए 1374 पेड़ों की कटाई के जारी किए गए प्रस्ताव पर आपत्ति जताने वाली जनहित याचिका नागपुर खंडपीठ में दायर की गई है। प्रीति पटेल और अन्य तीन नागरिकों ने इस मुद्दे पर यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, विकास परियोजनाओं के लिए वृक्ष कटाई का प्रस्ताव जारी करने से पहले वृक्ष अधिनियमों के प्रावधानों के पूर्णत: नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है। शहर में वर्ष 2011 से वृक्षों की गणना नहीं हुई है, प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए कोई योजना नहीं है, विकास योजना का कोई स्पष्ट और सटीक मास्टर प्लान उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन नियमों को पालन किए बिना ही मनपा प्रशासन द्वारा शहर में विकास परियोजनाओं के लिए 1374 पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव जारी किया गया है। वृक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमों का पालन किए बिना ही जन सुनवाई की जा रही है, जिससे आपत्तियों का उचित मूल्यांकन संभव नहीं हो पा रहा।
बनाया जा रहा ई-वाचनालय : इस याचिका पर बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान पेड़ स्थानांतरण का मुद्दा उठा। पांचपावली के ठक्करग्राम क्षेत्र में मनपा द्वारा ई-वाचनालय बनाया जा रहा है, जिसमें एक 188 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ बाधा बन रहा है। इसे काटने के बजाय स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। कोर्ट ने इस पर मौखिक टिप्पणी की और सवाल उठाया। साथ ही, राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने की आखिरी मौका देते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की। याचिकाकर्ता की ओर से एड. मृणाल चक्रवर्ती, राज्य सरकार की ओर से एड. दीपक ठाकरे और मनपा की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा और एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।
Created On :   17 April 2025 12:44 PM IST