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भाजपा सांसद के जाति प्रमाणपत्र को अवैध ठहराने के फैसले पर रोक, मिली राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोलापुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डाक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य को राहत प्रदान की हैं। हाईकोर्ट ने सांसद शिवाचार्य के जाति प्रमाणपत्र को अवैध ठहराए जाने के निर्णय पर रोक लगा दी है। पिछले दिनों सोलापुर जिला जाति प्रमाणपत्र वैधता कमेटी ने सांसद शिवाचार्य के जाति प्रमाणपत्र को फर्जी पाया था और उसे स्वीकर करने से इंकार कर दिया था। इसके साथ ही शिवाचार्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने का भी निर्देश दिया था।
जाति प्रमाणपत्र वैधता कमेटी के इस निर्णय के खिलाफ सांसद शिवाचार्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सोलापुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट से शिवाचार्य ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे को हराकर जीत हासिल की थी। न्यायमूर्ति केके तातेड व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफालकर ने खंडपीठ के सामने दावा किया कि कमेटी ने मेरे मुवक्किल को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है। इसलिए कमेटी की ओर से जारी किया गया आदेश खामीपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल के पास अपनी जाति को लेकर कई प्रमाणिक दस्तावेज हैं। जो काफी पुराने हैं।
इस दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी जाति के दावे को लेकर जरुरी दस्तावेज नहीं पेश किए हैं। कमेटी ने याचिकाकर्ता को अपनी बात रकने के लिए कई अवसर दिए हैं। लेकिन उन्होंने इसका लाभ नहीं लिया। इस स्थिति में कमेटी पर पर्याप्त समय न देने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। इस दौरान एक शिकायतकर्ता के वकील ने अपनी बात रखने के लिए खंडपीठ से समय दिए जाने की मांग की। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कमेटी के निर्णय पर रोक लगा दी और मामले की सुनवाई आठ अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। इसके साथ मामले से जुड़े सभी प्रतिवादियों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
Created On :   12 March 2020 7:23 PM IST