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राणे पिता-पुत्र को मिली गिरफ्तारी से राहत, दर्ज हुई है एफआईआर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिंडोशी कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दिवंगत मैनेजर दिशा सालियान को लेकर मानहानिपूर्ण व गुमराह करनेवाले बयान देने से जुड़े मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व उनके विधायक बेटे नितेश राणे को 10 मार्च 2022 तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए राणे व उनके बेटे नितेश ने दिंडोशी सत्र न्यायालय में अधिवक्ता सतीश माने शिंदे के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया है।
न्यायाधीश के सामने जब यह जमानत आवेदन सुनवाई के लिए आया तो विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कहा कि उन्हें जमानत आवेदन पर जवाब देने के लिए समय दिया जाए। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि जमानत आवेदन की सुनवाई की अगली तारीख तक राणे व उनके बेटे को गिरफ्तार न किया जाए। न्यायाधीश ने अब इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को रखी है।
गौरतलब है कि मालवणी पुलिस ने इस मामले में राणे व उनके बेटे को नोटिस जारी कर हाजिर होने को कहा था। ताकि उनका बयान दर्ज किया सके। ऐसे में कोर्ट से राहत मिलने के बाद पुलिस राणे का बयान दर्ज कर सकती है। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीण मंत्री राणे ने सालियान की मौत को लेकर मीडिया के सामने कई दावे किए थे। इसके बाद दिशा की मां ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके आधार पर पुलिस ने राणे व उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
Created On :   4 March 2022 6:57 PM IST