दोनों डोज ले चुके श्रद्धालु ही जा सकेंगे धार्मिक स्थलों के अंदर, दिखाना होगा सर्टिफिकेट

Only vaccinated devotees will be able to go inside religious places
दोनों डोज ले चुके श्रद्धालु ही जा सकेंगे धार्मिक स्थलों के अंदर, दिखाना होगा सर्टिफिकेट
भक्तों के लिए सजा दरबार दोनों डोज ले चुके श्रद्धालु ही जा सकेंगे धार्मिक स्थलों के अंदर, दिखाना होगा सर्टिफिकेट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। इस वर्ष शहर में नवरात्र उत्सव व दशहरा में किसी भी धार्मिक स्थल में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 65 साल के ऊपर की उम्र वालों को  प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड की दोनों वैक्सीन लगा चुके श्रद्धालु ही अंदर प्रवेश कर पाएंगे। शहर में नवरात्र बंदोबस्त के साथ ही दीक्षाभूमि, कोराडी मंदिर, भवानी माता मंदिर व कस्तूरचंद पार्क में रावण दहन के समय 4 हजार से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इनमें से कुछ जगहों पर बंदोबस्त को लेकर अभी बैठक नहीं हो पाई है।

मनपा जांच भी

इस बार महानगरपालिका भी नवरात्र उत्सव मंडलों पर अपने स्तर पर जांच करेगी। कोविड नियमों का पालन होगा। धार्मिक स्थल के अंदर भीड़ न होने पाए, इसका भी ध्यान पुलिस और मनपा रखेगी। 

डांडिया नहीं

नवरात्र में डांस डांडिया को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जस गायन व जगराता जैसे कार्यक्रम रात 10 बजे तक कोविड यम को ध्यान में रखकर आयोजित किए जा सकेंगे।

त्रिआयामी बंदोबस्त

मंगलवार को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि इस साल 3 तरह के बंदोबस्त लगाए जाएंगे, जिसमें नवरात्र स्थापना, विसर्जन और देवदर्शन यात्रा का समावेश है। फिलहाल कोराडी मंदिर के मार्ग को लेकर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दीक्षाभूमि में आगंतुकों की संख्या को देख मार्ग परिवर्तन का निर्णय लिया जाएगा। 

यह है व्यवस्था

इस बार नवरात्र बंदोबस्त के लिए 300 पुलिस अधिकारी, 3500 कर्मचारी, 1800 होमगार्ड्स और एसआरपीएफ की एक कंपनी को तैनात की जाएगी। कोराडी देवी मंदिर में 500 अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। 

सर्टिफिकेेट की हार्ड कॉपी रखना होगा साथ

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि शहर के किसी भी धार्मिक स्थल पर सिर्फ उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जाएगा, जो कोविड की दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं। ऐसे लोगों काे अपने साथ वैक्सीन लगवाने के सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी पास में रखना होगा। इसके साथ ही नागरिक अपने मोबाइल में उसकी पीडीएफ कॉपी जरूरत पड़ने पर दिखा सकते हैं। इसकी भी मान्यता रहेगी।

Created On :   7 Oct 2021 2:14 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story