Nagpur News: एसबीआई पर 3 हजार रुपए जुर्माना, ग्राहक सेवा में विलंब करना पड़ा भारी

एसबीआई पर 3 हजार रुपए जुर्माना, ग्राहक सेवा में विलंब करना पड़ा भारी
  • देरी के लिए कोर्ट से माफी भी मांगी
  • याचिकाकर्ता का बैंक खाता डी-फ्रीज करने का दिया था आदेश

Nagpur News बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक व्यक्ति के फ्रीज किए गए बैंक खाते को डी-फ्रीज करने का आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को दिया था। बावजूद आदेश पर अमल नहीं करने पर कोर्ट ने बैंक पर तीन हजार रुपए जुर्माना लगाया है। याचिका पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। इस मामले में याचिकाकर्ता पलक अग्रवाल ने नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी।

यह है मामला | इस मामले में कोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को याचिकाकर्ता का बैंक खाता डी-फ्रीज करने का आदेश बैंक को दिया था। बावजूद तीन महीने आदेश का पालन नहीं किया गया। जब याचिकाकर्ता को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। याचिका दायर होते ही एसबीआई ने सुनवाई से एक दिन पहले 31 मार्च 2025 को खाता डी-फ्रीज करने की सूचना याचिकाकर्ता को दी। इस मामले में अनावश्यक देरी पर कोर्ट ने 1 अप्रैल 2025 को एसबीआई नागपुर स्थित शीर्ष अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का आदेश देते हुए चेतावनी दी थी कि, यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो एसबीआई के खिलाफ सख्त आदेश पारित किया जाएगा। इसके चलते मंगलवार को बैंक ने अपना जवाब दाखिल किया और देरी के लिए माफी भी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. डॉ. महेंद्र लिमये और एसबीआई की ओर से एड. भूषण मोहता ने पैरवी की।

जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जानकारी दें : न्यायालय ने देरी के लिए बैंक पर तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए राशि उच्च न्यायालय की विधि सेवा समिति में जमा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि, बैंक यह राशि भरेगा और इसे जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से काटा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने बैंक को इस देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है। अन्यथा अगली सुनवाई में अवमानना नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है।


Created On :   16 April 2025 1:29 PM IST

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