महाराष्ट्र: नागपुर के नगर आयुक्त ने घर ढहाने के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी

- दो सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब
- आरोपियों पर देशद्रोह का मामला दर्ज
- टॉप कोर्ट के आदेश से अनभिज्ञ थे नगर निगम के अधिकारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नागपुर के नगर आयुक्त ने घर ढहाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। नगर निगम के अधिकारी ने माफी मांगते हुए कहा कि संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की जानकारी नहीं थी।
नागपुर नगर निगम (एनएमसी) के आयुक्त अभिजीत चौधरी ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि शीर्ष कोर्ट के दिशानिर्देशों के बारे में महाराष्ट्र सरकार से नागपुर नगर निगम को कोई परिपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। नगर निकाय के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनभिज्ञ थे, जिसमें दंगाइयों से जुड़ी प्रोपर्टी को ढहाने से पहले तय प्रक्रिया को अपनाने के निर्देश है।
हाईकोर्ट ने 24 मार्च को हिंसा मामले के मुख्य आरोपी फहीम खान और अन्य आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने पर रोक लगाने का आदेश दिया, और प्रशासन को फटकार लगाई। आरोपियों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अधिकारियों ने आदेश आने से पहले ही ध्वस्त कर दिया था।
Created On :   16 April 2025 8:02 PM IST