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अब सिर्फ दो घंटे होगा हाईकोर्ट में कामकाज, इन खंडपीठों में लागू होगा फैसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बांबे हाईकोर्ट मंगलवार से सिर्फ दो घंटे काम करेगा। कार्य की अवधि दोपहर 12 बजे से दो बजे के बीच होगी। सोमवार को इस विषय को लेकर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीपी धर्माधिकारी व वरिष्ठ न्यायाधीशों, राज्य के महाधिवक्ता व कोर्ट प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय किया गया है। हाईकोर्ट का यह निर्णय अगले आदेश तक मुंबई के अलावा नागपुर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठ पर भी लागू होगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। बैठक में सभी जिला न्यायालय व निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके भी कार्य की अवधि तीन घंटे से अधिक न हो और वहां पर सिर्फ आवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाए।
इससे पहले शनिवार को हाईकोर्ट ने कोरोना के कारण अधिसूचना जारी कर एक सप्ताह तक के लिए अपना कामकाज काफी सीमित कर लिया था। अधिसूचना के मुताबिक कोर्ट में सिर्फ जरुरी मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही वकीलों से अपील की गई थी कि कोर्ट में जरुरी होने पर ही पक्षकारों को अदालत में बुलाया जाए। सोमवार को हाईकोर्ट में इस अपील का असर देखने को मिला।
Created On :   16 March 2020 7:41 PM IST