सोसायटी में कुत्तों को खाना खिलानेवाले पशुप्रेमियों को भेजे गए लाखों रुपए के जुर्माने के नोटिस

Lakhs of rupees fine notices sent to animal lovers who feed dogs in society
 सोसायटी में कुत्तों को खाना खिलानेवाले पशुप्रेमियों को भेजे गए लाखों रुपए के जुर्माने के नोटिस
मुंबई  सोसायटी में कुत्तों को खाना खिलानेवाले पशुप्रेमियों को भेजे गए लाखों रुपए के जुर्माने के नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नई मुंबई की हाईप्रोफाइल सोसायटी एनआरआई कांप्लेक्स में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले पशुप्रेमियों को लाखों रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। सोसायटी के मैनेजमेंट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के चलते परिसर में होने वाली गंदगी के आरोप में अंशु सिंह को 8 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना भरने को कहा है। इसके अलावा सोसायटी के एक और रहिवासी पर 6 लाख का जुर्माना लगाया गया है। लीला शर्मा नाम की एक 60 वर्षीय महिला को भी सोसायटी ने 50 हजार रुपए जुर्माना भरने को कहा है। मोना सिंह नाम की एक महिला को भी इसी तरह दो लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना भरने को कहा है। अंशु सिंह ने बताया कि सोसायटी ने गंदगी फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें 5 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरने को कहा है। ऐसा न करने पर सुविधाएं बंद करने की धमकी दी गई है। लीला शर्मा ने कहा कि मैं नीचे जाकर रोजाना आवारा कुत्तों को खाना खिलाती हूं, उनकी देखभाल करती हूं। आखिर इसमें गलत क्या है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही सोसायटी ने सदस्यों को नोटिस भेजकर चेतावनी दी थी कि वे जिन कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनके देर रात भौंकने, किसी को डराने या काटने और गंदगी फैलाने पर 5 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक के जुर्माने लगाया जाएगा।

सदस्यो को जुर्माने का नोटिस भेजने को लेकर विवाद के बाद सोसायटी की सेक्रेटरी विनीता श्रीनंदन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बच्चे आवारा कुत्तो के पीछे भागते हैं और बुजुर्ग इनके डर से कहीं आ जा नहीं सकते। आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए बाड़ा बनाया गया है लेकिन कुछ सदस्य खुले में इन कुत्तों को खाना खिलाते है। इसलिए सोसायटी के नियमों के मुताबिक जुर्माना लगाया गया है। वहीं वकील सिदविद्या ने सोसायटी के जुर्माने की नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए कहा है कि वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। उन्होंने कहा कि सोसायटी एनिमल वेलफेयर बोर्ड के निर्देश भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए अदालत के जरिए ही सोसायटी पदाधिकारियों के मनमाने रवैये को चुनौती दी जाएगी। 

 

Created On :   17 Dec 2021 8:40 PM IST

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