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एंटीलिया मामले के आरोपी गौर की जमानत पर मुहर, वाझे को उपलब्ध कराई थी सिमकार्ड
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार मिलने व कारोबारी मनसुख हिरण की हत्या के मामले में आरोपी क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौर की जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से की गई अपील को खारिज कर दिया है। गौर पर इस मामले के मुख्य आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को मोबाईल सिमकार्ड उपलब्ध कराने का आरोप है।
न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने कहा कि हमे आरोपी गौर को जमानत देने के एनआईए की विशेष अदालत के आदेश में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती है। क्योंकि मामले को लेकर एनआईए ने जो आरोपपत्र दायर किया है उसमें गौर की भूमिका को अन्य आरोपियों से अलग दिखाया गया है। खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने हमारे सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं पेश की है जो दर्शाए कि आरोपी को जमानत दी गई तो वह फरार हो सकता है अथवा सबूतों के साथ छेड़छाड कर सकता है। इसलिए आरोपी के जमानत के आदेश को कायम रखा जाता है। गौर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते व अनिकेत निकम ने पक्ष रखा। जबकि एनआईए की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पैरवी की।
आरोपी गौर एंटिलिया मामले में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है। गौर पर बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को सिमकार्ड उपलब्ध कराने का आरोप है। 20 नवंबर 2021 को एनआईए की विशेष अदालत ने गौर को जमानत प्रदान की थी। जिसके खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 17 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए एनआईए की अपील को खारिज कर दिया। और गौर के जमानत के आदेश को कामय रखा।
Created On :   21 Dec 2021 8:57 PM IST