हाईकोर्ट ने कहा - आठ सप्ताह में मोर्चा-प्रदर्शन के लिए नियमावली करें तैयार

High court said - prepare rules in eight weeks for agitations -performance
हाईकोर्ट ने कहा - आठ सप्ताह में मोर्चा-प्रदर्शन के लिए नियमावली करें तैयार
हाईकोर्ट ने कहा - आठ सप्ताह में मोर्चा-प्रदर्शन के लिए नियमावली करें तैयार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त को मुंबई में मोर्चे व प्रदर्शन के विषय में आठ सप्ताह के भीतर नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश चर्चगेट-नरिमन प्वाइंट एसोसिएशन व मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के मुंबई में आने के चलते स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों के चलते आजाद मैदान में क्रिक्रेट पिचो को भी नुकसान पहुंचता है। और उसकी नुकसान भरपाई के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते। 

गुरुवार को यह याचिका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीपी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सरकारी वकील अभय पतकी ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 33 के तहत मुंबई पुलिस आयुक्त मुंबई में मोर्चे व प्रदर्शन के स्वरुप को लेकर नियमावली व दिशा-निर्देश तैयार कर रहे हैं। जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमावली तैयार करते समय इस विषय के संबंध में हाईकोर्ट की ओर से 1997 में जारी किए गए निर्देश के अलावा साल 2016 में इस मामले पर विचार करने के लिए बनी कमेटी के सुझावों पर भी गौर किया जाएगा। इसलिए सरकार को थोड़ा वक्त दिया जाए। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि मुंबई पुलिस आयुक्त आठ सप्ताह के भीतर नियमावली तैयार करें और यदि उसके लिए सुविधाजनक हो तो वह मामले से जुडे याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधियों के सुझावों पर भी गौर करे। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

 

Created On :   12 March 2020 8:06 PM IST

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