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परिवार के चंद प्रमुख लोग निपटा सकते हैं विवाह , भीड़ जमा होने पर होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में धारा 144 लागू है। आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है। अगले आदेश तक लॉन व मंगल कार्यालयों में होनेवाले विवाह समारोह को अनुमति नहीं मिलेगी। जिले में लगी धारा 144 पर जिलाधीश रवींद्र ठाकरे से भास्कर सीधी बात की। प्रस्तुत हैं प्रमुख सवाल-जवाब....
सवाल- विवाह समारोह पहले से तय है, वह अब हो सकेंगे क्या?
-विवाह समारोह में काफी लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे समारोह को अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉन, मंगल कार्यालय में विवाह समारोह करने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी है। अनुमति नहीं दी जाएगी। संबंधित परिवार चंद प्रमुख लोगों को बुलाकर विवाह समारोह पूरा कर सकते हैं।
सवाल- अगर किसी ने विवाह समारोह किया और भीड़ जमा हुई तो क्या होगा?
-हम जनता का सहयोग चाहते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जनता का साथ चाहिए। आदेश के बावजूद लॉन या मंगल कार्यालय में विवाह समारोह लेकर भीड़ इकट्ठी की आैर इसकी शिकायत मिली तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। इस आयोजन से किसी को संक्रमण हुआ तो उसके लिए संबंधितों को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई की जाएगी।
सवाल-5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने या घूमने पर कार्रवाई होगी?
-हमारा मकसद किसी पर कार्रवाई करना नहीं है। जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए, उतनी बरतने की हमारी कोशिश है। जनता के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। भीड़ में कोरोना वायरस फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। लोगों को समूह में रहने या घूमने से परहेज करना चाहिए।
सवाल-धार्मिक स्थलों पर आनेवाले श्रध्दालुआें के बारे में क्या है?
-हम सख्ती नहीं करना चाहते। लोगों को खुद ही सोचना चाहिए।
सवाल-अब स्थिति कैसी है?
-महाराष्ट्र सरकार ने समय रहते जिस तेजी से एहतियातन कदम उठाए, इसकारण यहां स्थिति नियंत्रण में है। हम इस वायरस को फैलने से रोकना चाहते हैं। कुछ दिनों के लिए भीड़ से दूर रहने की कोशिश लोगों को करनी चाहिए।
इन पर है पाबंदी
थिएटर, नाट्यगृह, शापिंग मॉल, तरणताल, जिम बंद किए गए हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्रीड़ा प्रदर्शन, शिविर, सभा, सम्मेलन, धार्मिक यात्रा, रैली, धरना-प्रदर्शन आदि पर पाबंदी है।
Created On :   18 March 2020 1:26 PM IST