फास्टैग : वाहनों की स्पीड तय, 24 घंटे में लौटने पर आधी राशि, बैरियर तोड़ने पर केस

Fastag Speed of vehicles fixed, half amount on return in 24 hours
फास्टैग : वाहनों की स्पीड तय, 24 घंटे में लौटने पर आधी राशि, बैरियर तोड़ने पर केस
फास्टैग : वाहनों की स्पीड तय, 24 घंटे में लौटने पर आधी राशि, बैरियर तोड़ने पर केस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एनएचएआई ने टोल से निकलने वाले वाहनों की स्पीड तय की है। टोल से निकलते समय वाहनांे की अधिकतम सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी गति सीमा में निकलने पर वाहनों की विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग को रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडिफिकेशन टेक्नाेलॉजी रीड कर पाएगी। एनएचएआई ने भारी वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर बीम के साथ भार मशीन, हाईवे सेपरेटर डिवाइस और ऑटोमेटिक व्हीकल क्लेरिफायर लगाए जा रहे हैं। तीनों सिस्टम भारी वाहनाें के लोड का आकलन कर कम्प्यूटर में भेजेंगे। इसके बाद टोल राशि तय होकर फास्टैग से अपने आप कटेगी। स्पीड 20 किलोमीटर से अधिक होने पर फास्टैग रीड नहीं हो पाएगा।

होगा मुकदमा दर्ज
बैरियर तोड़ने पर वाहन मालिक व चालक के खिलाफ राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया जा सकता है। यदि कोई वाहन चालक बैरियर तोड़कर वाहन को ले जाएगा, तो सीसीटीवी कैमरों से वाहन की रिकार्डिंग व नंबर निकाल कर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। इसके लिए एनएचएआई ने हाईरूजूल्यूशन कैमरे लगाए हैं। 

खराबी होने पर जीरो बैलेंस
टोल पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडिफिकेशन टेक्नाेलॉजी फेल होने पर टोल प्लाजा कंपनी हाईवे अथाॅरिटी के नियमों के अनुसार टोल वसूल नहीं कर पाएगी। टोल कर्मचारियों को वाहन चालकों को जीरो बैलेंस की रसीद देकर टोल पार करवाएंगे। 

मोबाइल पर आएगा मैसेज 
टोल पार करते समय फास्टैग से टोल राशि कटने के बाद मोबाइल पर आए मैसेज से शेष राशि का पता चलेगा। कार्ड के खो जाने पर जिस कंपनी या बैक से कार्ड खरीदा है उसके टोल फ्री नंबर पर फोन कर कार्ड को ब्लॉक करवाया जा सकता है।

महज डेढ़ गुना राशि ही देनी होगी 
फास्टैग से 24 घंटे में लौटने पर आधी टोल राशि ही कटेगी, जबकि टोल से जाते समय एक तरफ की पूरी राशि कटेगी। इस प्रकार एक टोल से 24 घंटे में लौटने पर वाहन चालक को महज डेढ़ गुना राशि ही देनी होगी। इस सुविधा के बाद चालक को टोल पर्ची संभालकर रखने की जरूरत से मुक्ति मिलेगी। अभी वाहन चालकों को आने-जाने की एक मुश्त राशि जमा कराने के बाद पर्ची को संभालकर रखना पड़ता है। 

 देश में 70 लाख फास्टैग किए जारी
टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फास्टैग को पूरी तरह लागू करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले 1 दिसंबर को यह पूरी तरह लागू किया जा रहा था और जो इसका उपयोग नहीं करता उसे दोगुना टोल भरने पड़ता। लेकिन अब इसकी लागू करने की तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। पूरे देशभर में इसके 28500 प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) बनाए गए हैं, जहां फास्टैग मिल रहे हैं। अब तक पूरे देश में 70 लाख फास्टैग जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही एनएचएआई ने टोल प्लाजा पर अपने पीओएस लगाए थे, जहां पर 1 दिसंबर तक फास्टैग जीरो चार्ज में दिए जा रहे हैं। तिथि बढ़ने के कारण 1 दिसंबर के बाद भी यह जीरो चार्ज पर मिलेगी या नहीं इसकी जानकारी अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

15 दिसंबर हुई तिथि
फास्टैग को लागू करने की तिथि 1 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर की गई है। 1 दिसंबर के बाद भी फास्टैग जीराे चार्ज पर मिलेंगे या नहीं इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। - स्वप्निल कसार, मैनेजर, एनएचएआई, नागपुर 

Created On :   30 Nov 2019 3:23 PM IST

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