कोरोना : जरुरी होने पर ही अदालत बुलाए जाए पक्षकार, बार एसोसिएशन के सुझाव

Corona: parties should be called to court only if necessary
कोरोना : जरुरी होने पर ही अदालत बुलाए जाए पक्षकार, बार एसोसिएशन के सुझाव
कोरोना : जरुरी होने पर ही अदालत बुलाए जाए पक्षकार, बार एसोसिएशन के सुझाव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए बांबे हाईकोर्ट के वकीलों के संगठन बांबे बार एसोसिएशन (बीबीए) ने सजगता दिखाई है। बीबीए ने हाईकोर्ट प्रशासन को पत्र देकर कोरोना के नियंत्रण के लिए कई सुझाव दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि कोर्ट के प्रवेश द्वार पर उपकरण के माध्यम से अदालत आने वाले सभी लोगों के तापमान की जांच की जाए। यदि तापमान में गड़बड़ी पायी जाती है तो जांच को लेकर आगे जरुरी कदम उठाए जाए। इसके साथ ही पक्षकारों को जरुरी होने की स्थिति में ही अदालत में आने के लिए कहा जाए,अन्यथा पक्षकारों को अदालत आने से रोका जाए।  

यदि कोई अपने मामले की पैरवी खुद कर रहा है तो उसके अनुपस्थित होने के आधार पर उसकी याचिका को खारिज न किया जाए। बीबीए के इस पत्र के बारे में हाईकोर्ट प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि हम बीबीए की ओर से दिए गए सुझावों पर विचार करने की प्रक्रिया में हैं। जल्द ही इस बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा। बीबीए ने अपने वकील सदस्यों से आग्रह किया है कि जरुरी होने पर ही वे अपने मुवक्किल को कोर्ट में बुलाए। बीबीए के परिसर में बैठक करने से बचे। इसके साथ ही सभी सदस्य कोरोना को लेकर हर तरह की जरुरी सावधानी व सतर्कता बरते। 

Created On :   12 March 2020 9:35 PM IST

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