अनुदानित स्कूलों के शिक्षक-कर्मचारियों की चुनावी ड्युटी पर स्पष्ट जानकारी दे आयोग- HC

Commission give clear information on electoral duty of aided schools teachers - HC
अनुदानित स्कूलों के शिक्षक-कर्मचारियों की चुनावी ड्युटी पर स्पष्ट जानकारी दे आयोग- HC
अनुदानित स्कूलों के शिक्षक-कर्मचारियों की चुनावी ड्युटी पर स्पष्ट जानकारी दे आयोग- HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों को चुनाव के एक दिन पहले प्रशिक्षण के लिए व चुनाव वाले दिन चुनावी ड्युटी के लिए बुलाया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय चुनाव की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता दृष्टि शाह ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि क्या इसके अलावा शिक्षकों को कभी चुनावी ड्युटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। क्या शिक्षकों को उनके वर्किंग दिन में भी बुलाया जाएगा? चुनावी ड्युटी करनेवाले शिक्षकों के कार्य की अवधि क्या होगी? हम चाहते है कि चुनाव आयोग स्कूली कर्मचारियों की चुनावी ड्युटी के संबंध में स्पष्ट जानकारी दे। इस दौरान अदालत ने आयोग से स्कूल के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की चुनावी ड्युटी के संबंध में भी सवाल किया। 

न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एमएस शंकलेचा की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कितने दिन के लिए चुनावी ड्युटी के लिए बुलाया जाएगा? इसकी भी  स्पष्ट जानकारी हमे प्रदान की जाए। इस पर चुनाव आयोग की वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश लेने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। इस बीच उन्होंने स्पष्ट किया कि गैर अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों को चुनावी ड्युटी में नहीं लगाया जाएगा।  हाईकोर्ट में अनुदानित स्कूलों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।

याचिकाओं में दावा किया गया है कि आयोग ने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को चुनावी ड्युटी के लिए नोटिस तो जारी किया है लेकिन यह नहीं साफ किया है कि शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के चुनावी ड्युटी का समय क्या होगा? उन्हें कितने दिन व कितने घंटे चुनावी ड्युटी करनी पडेगी। आयोग अनिश्चित समय के लिए स्कूल के कर्मचारियों को चुनावी ड्युटी पर नहीं लगा सकता है? इससे स्कूलों के कामकाज पर असर पड़ता है। हईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 11 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। 

 

Created On :   10 April 2019 9:01 PM IST

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