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4 अप्रैल तक चर्च में सामूहिक प्रार्थनाओं पर रोक, मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर दर्ज एफआईआर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई के विभिन्न इलाकों में स्थित 123 गिरजाघरो (चर्च) में सामूहिक प्रार्थनाएं चार अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है। इससे पहले मुंबई के आर्चबिशॉप ने इस संबंध में कोर्ट में हलफनामा दायर किया। जिसमे सामूहिक प्रार्थनाएं स्थगित किए जाने की बात कही गई है। हलफनामें में कहा गया है कि लगातार बदल रही परिस्थितियों के मद्देनजर व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू को लेकर की गई अपील के समर्थन में यह कदम उठाया है। पेशे से वकील सेविना क्रेस्टो ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर बताया था कि कोरोना वायरस के कारण सरकार व स्थानीय प्राधिकरण की ओर से भीड़भाड़ को रोकने व सार्वजनिक सभाओं को रोकने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद मुंबई के विभिन्न इलाकों में स्थित चर्चों में दिन में दो बार सामूहिक प्रार्थानाएं हो रही है। जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस दौरान धार्मिक रिवाजों का भी पालन किया जाता है। जो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। अपने इस दावे को लेकर पत्र के साथ सामूहिक प्रार्थनाओं की तस्वीरे भी जोड़ी थी।
प्रधानमंत्री के ‘जनता कर्फ्यू’ के समर्थन में लिया फैसला
मुख्य न्यायाधीश बीपी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ ने इस संबंध में लिखे गए पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से मामले में जवाब मांगा था। इसके तहत आर्चबिशॉप ने शुक्रवार को कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। जिसमें 21 मार्च से 4 अप्रैल तक सभी सामूहिक प्रार्थानाओं को स्थगित किए जाने की बात कही गई है। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई सात अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच खंडपीठ के सामने मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में अस्वच्छता को लेकर आरोप लगाए गए। इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि इस विषय पर हम सोमवार को सुनवाई करेंगे।
मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर दर्ज हुई पांच एफआईआर
शुक्रवार के दिन प्रशासन के आदेश का उल्लंघन का मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने के मामले में पालघर पुलिस ने पांच मामले दर्ज किए हैं। संबंधित मस्जिदों के मौलाना और ट्रस्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वालीव पुलिस स्टेशन में दो जबकि तुलिंज, विरार और माणिकपुर पुलिस स्टेशनों में आईपीसी के साथ आपदा प्रबंधन कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा पालघर पुलिस ने एक और डॉक्टर पर आदेश के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल राज्य में सामूहिक रूप से किए जाने वाले धार्मिक आयोजनों पर रोक है। आरोपी डॉक्टर ने कोरोना बीमारी को लेकर लोगों को जागरुक करने के लिए शिविर आयोजित किया था। लेकिन फिलहाल भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक है लेकिन लोगों को जागरूक कर रहा डॉक्टर इससे अनजान निकला।
Created On :   20 March 2020 7:42 PM IST