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खाद्य व्यवसाय के लिए लाइसेंस अनिवार्य
डिजिटल डेस्क, भंडारा। त्योहारों के दिनों में मिठाई व फलाहार के पदार्थों की बड़ी मांग रहती है। मौके का फायदा उठाते हुए कई व्यवसायिक अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बिक्री करते है। प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए खाघ सुरक्षा व मानद कानून के प्रावधानों के अनुसार सभी खाद्य व्यवसायिकों के पास लाइसेंस या पंजीकरण होना आवश्यक है। इसके लिए खाद्य व्यवसायिकों ने आवश्यक लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र लेकर उक्त व्यवसाय करने का आह्वान जिला खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग की ओर से किया गया है। इसके अनुसार लाइसेंस व पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए https://foscos.fssai.gov.in इस संकेतस्थल पर ऑनलाइन आवेदन करें। खाद्य व्यवसाय के स्वरूपानुसार आवश्यक दस्तावेज तथा शुल्क की जानकारी उक्त संकेतस्थल पर दी गई है। इस संबंध कोई भी कठिनाई होने पर helpdesk-foscos.fssai.gov.in इस ई-मेल या 1800112100 इस टोल फ्री क्रमांक पर संपर्क करें। खाघ सुरक्षा व मानद कानून के प्रावधानों के अनुसार खुले स्वरूप में बिक्री के लिए प्रदर्शित की जानेवाली मिठाई या खाद्य पदार्थों के ट्रे या कंटेनर पर बेस्ट बिफोर तारीख डालना बंधनकारक होकर व्यवसायिकों ने नोटिस बोर्ड पर मिठाई का स्वरूप प्रदर्शित करना आवश्यक है। इसी तरह मिठाई उत्पादन की जगह स्वच्छता रखे व मिठाई के लिए लगनेवाला खोवा व अन्य पदार्थ लाइसेंस/पंजीकरण धारक प्रतिष्ठान से ही खरेदी करें। जिसके अनुसार उक्त प्रावधानों का पालन न करनेवालों पर कानूनी कारवाई की जाएगी ऐसा खाघ व औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त अ.प्र. देशपांडे ने कहां है।
Created On :   1 Nov 2021 7:17 PM IST