Bhandara News: भंडारा जिले में किसान दुर्घटना बीमा के 173 प्रस्ताव किए गए मंजूर

भंडारा जिले में किसान दुर्घटना बीमा के 173 प्रस्ताव किए गए मंजूर

‌Bhandara News गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना बीमा योजना महाराष्ट्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। राज्य के दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई है। किंतु अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत विगत दो वर्ष में प्रस्तुत किए गए 311 प्रस्तावों में से 20 प्रस्ताव अस्वीकार किए गए हैं। विगत वर्ष 19 प्रस्ताव मंजूर नहीं हुए थे। 2024 - 25 में 173 आवेदन प्रस्तुत किए गए। जिसमें 173 प्रस्तावों को मान्यता मिली है। फिलहाल इस योजना में 53 लाख रुपए की आवश्यकता है। ऐसा प्रस्ताव सरकार की ओर प्रस्तुत किया गया है।

इस योजना अंतर्गत 2023 - 24 में जिले के विभिन्न तहसील से 138 आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। किंतु जिसमें केवल 90 प्रस्तावों को मान्यता मिली है। इस लिए 1 करोड 26 लाख रुपए की अर्थसहायता संबंधित किसानों को तथा उनके परिवारों को हस्तांतरित की गई है। 45 प्रस्ताव तकनीकी या दस्तावेजों की खामियां से मंजूर नहीं हो सके है। कई आवेदन में आवश्यक दस्तावेज के अभाव, दुर्घटना की घटना का प्रमाण पत्र नहीं होने से, या लाभार्थी पात्रता की शर्त पूरी नहीं करने से प्रस्ताव नामंजूर किए जाते हैं। 2024 - 25 में 173 आवेदन प्रस्तुत किए गए। जिसमें 173 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। 8 प्रस्तावों की जिला स्तरीय समिति की ओर अपील की गई है।

49 प्रस्ताव तकनीकी या दस्तावेजों की खामियां से अस्वीकार कर दिया गया है। 2023 - 24 आर्थिक वर्ष में 88 मामलों में सेकुल 126 लाख रुपए एवं 2024 - 25 आर्थिक वर्ष में 162 लाख रुपए ऐसा कुल 288 लाख रुपए लाभार्थियों की वितरित किए गए हैं। यह निधि प्रमुख रूप से गंभीर दुर्घटना में परिवार का प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु होने पर या जख्मी व्यक्ती को इलाज के लिए किए गए खर्च के लिए दिया जाता है। सबसे अधिक 47 विगत वर्ष में 16 एवं अभी के 31 मामले तुमसर तहसील के है।विगत वर्ष 9 और इस वर्ष के 30 ऐसे कुल 39 लाखांदुर तहसील के मामले है। दोनों वर्ष के भंडारा के 24, मोहाडी के 32, पवनी के 45, साकोली के 29 और लाखनी के 32 मामले मंजूर किए गए हैं।

पीड़ित परिवारों को मिलती है बीमा सुरक्षा गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभार्थियों के परिवार को 2 लाख रुपए तक बीमा संरक्षण दिया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु या दुर्घटना से दोनों आखे या शरीर कोई अंग पैरालाइज होने पर 2 लाख, बिजली का करंट, सर्पदंश, बिच्छुदंश, सड़क दुर्घटना एवं कृषि से संबंधित अन्य दुर्घटना में बीमा का लाभ दिया जाता है। दुर्घटना होने के बाद संबंधित राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी और तहसील कृषि अधिकारी घटना स्थल पर भेट देकर जांच करते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार की अध्यक्षता में समिति 30 दिन के भीतर निर्णय लिए जाते है और पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में अनुदान की रकम जमा होती है।

Created On :   11 April 2025 2:41 PM IST

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