कोर्ट-कचहरी: खेल संकुल के रख-रखाव टेंडर विरोधी याचिका खारिज

खेल संकुल के रख-रखाव टेंडर विरोधी याचिका खारिज
टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी नहीं करने का आरोप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मनपा के राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज खेल संकुल के रख-रखाव और संचालन टेंडर के विरोध में दायर याचिका खारिज कर दी। न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी ने यह फैसला दिया। तकनीकी बोली नामंजूर होने के कारण घाटे एंड कावरे एसोसिएट्स ने नागपुर खंडपीठ यह याचिका दायर की थी।

यह है मामला : मनपा ने तीन साल के लिए खेल संकुल के रख-रखाव और संचालन के लिए 8 जून 2022 को टेंडर नोटिस जारी किया था, लेकिन किसी भी कंपनी ने पहली चार अपीलों का जवाब नहीं दिया। पांचवीं अपील के बाद घाटे एंड कावरे एसोसिएट्स और टेक्निक इंक सहित तीन कंपनियों ने बोलियां जमा की थीं। सक्षम प्रशिक्षण का अभाव, प्रतियोगिता योजना दस्तावेज प्रस्तुत न करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए घाटे एंड कावरे एसोसिएट्स की तकनीकी बोली नामंजूर की गई। टेक्निक इंक को पात्र ठहराते हुए 30 मई 2023 को वर्क ऑर्डर जारी किया गया, इसलिए घाटे एंड कावरे एसोसिएट्स ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि, टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी नहीं की गई। कोर्ट ने सभी का पक्ष सुना, साथ ही याचिका को निराधार करार देते हुए खारिज कर दी। मनपा की ओर से एड. गिरीश कुंटे ने पैरवी की।


Created On :   2 Dec 2023 3:36 PM IST

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