प्रकरण: एनडीसीसी बैंक घोटाले में कांग्रेस नेता सुनील केदार को हाई कोर्ट से मिली जमानत

एनडीसीसी बैंक घोटाले में कांग्रेस नेता सुनील केदार को हाई कोर्ट से मिली जमानत
एनडीसीसी बैंक घाेटाले में दोषी करार दिए गए हैं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एनडीसीसी बैंक घोटाले में दोषी करार कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार की सजा को निलंबित करते हुए जमानत अर्जी मंजूर की। न्या. उर्मिला जोशी-फलके ने यह फैसला दिया। केदार को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। कोर्ट के आदेशानुसार, सुनील केदार को हर महीने के 1 तारीख को सत्र न्यायालय में हाजिर होना होगा।

यह है पूरा मामला : एनडीसीसी बैंक के 170 करोड़ रुपए घोटाले के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने 22 दिसंबर को बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चौधरी, रोखे दलाल केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 12.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देते हुए केदार सहित अन्य आरोपियों ने सजा का निलंबन और जमानत की मांग की थी। सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) ने केदार की जमानत अर्जी नामंजूर की थी। इसलिए केदार ने हाई कोर्ट में सजा निलंबन और जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 जनवरी तक जवाब दायर करने के आदेश दिए थे। आज मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी का पक्ष सुनकर सुनील केदार की जमानत अर्जी मंजूर की। केदार की आेर से वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर व एड. देवेन चौहान ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ राजा ठाकरे एवं नाशिक के प्रमुख जिला सरकारी वकील अजय मिसार ने पक्ष रखा।

विधायिकी रद्द ही रहेगी : एनडीसीसी बैंक घोटाले में केदार को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल से ज्यादा सजा होने पर विधायक और सांसद की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है। इसके तहत केदार की विधायिकी रद्द की गई है। दोषसिद्धि को स्थगिती, सजा निलंबन और जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने नामंजूर की थी। इसलिए केदार ने हाई कोर्ट में सजा निलंबन और जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। इसमें दोषसिद्धि को स्थगिती की मांग नहीं थी। जब तक दोषसिद्धि को स्थगिती नहीं मिलती तब तक विधायिकी वापस नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट ने केदार द्वार दायर की अर्जी के अनुसार सिर्फ सजा निलंबन और जमानत को मंजूरी दी है। इसलिए फिलहाल सुनील केदार की विधायिकी रद्द ही रहेगी।

अन्य दोषियों की जमानत पर 11 को फैसला : एनडीसीसी बैंक घाेटाले के मामले में अन्य 5 दोषियों ने सत्र न्यायालय में सजा निलंबन और जमानत के लिए अनुरोध अर्जी दायर की है। इसमें अशोक चौधरी, केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी शामिल हैं। सभी की दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दोषियों के जमानत अर्जी पर मंगलवार को फैसला आने की संभावना थी, लेकिन कोर्ट अब 11 जनवरी को दोषियों के जमानत पर फैसला देने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार :विशेष सरकारी वकील अजय मिसार ने बताया कि, हाई कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद किस आधार पर केदार की जमानत अर्जी मंजूर की है, इसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं, यह तय किया जाएगा।

Created On :   10 Jan 2024 11:17 AM IST

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