विधायकों की अयोग्यता का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को फैसला सुनाने दिया 10 जनवरी तक का समय

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को फैसला सुनाने दिया 10 जनवरी तक का समय
  • सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को समय दिया
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  • फैसला सुनाने दिया 10 जनवरी तक का समय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को और दस दिन का समय दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में 31 दिसंबर तक फैसला सुनाना था। अब 10 जनवरी 2024 तक फैसला घोषित करना होगा। बीते 30 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले में 31 दिसंबर 2023 फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। 16 दिसंबर से 2 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश है। अयोग्यता मामले में 31 दिसंबर तक अंतिम फैसला ले पाना असंभव होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने अवकाश शुरु होने से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर तीन हफ्ते तक समय सीमा बढाने की मांग की। अर्जी में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि वे 20 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद वे फैसला लिखेंगे, जिसके लिए उन्हें और समय की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्हें समय बढाकर दिया जाए।

इस पर आज हुई सुनवाई में ठाकरे खेमे के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष मामले की सुनवाई और बढाने के प्रयास में है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीन हफ्ते तक का समय दिए जाने की मांग की। हालांकि, अदालत ने तीन हफ्ते का समय देने से इंकार कर दिया और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए और दस दिन का समय दिया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने इसे स्वीकार किया। कोर्ट के मुताबिक अब 10 जनवरी तक नार्वेकर को फैसला घोषित करना होगा।

Created On :   15 Dec 2023 6:03 PM IST

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