अदालत में जनहित याचिका : निपटारे से इनकार, जवाब मांगा

अदालत में जनहित याचिका : निपटारे से इनकार, जवाब मांगा
  • अदालत में जनहित याचिका
  • सुनवाई में उठी आपत्ति

डिजिटल डेस्क, नागपुर. प्रदेश में गुटखा प्रतिबंधित होने के बावजूद गली नुक्कड़ पर इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। यह केवल उत्पादक और विक्रेताओं के बीच का मामला न होकर एक संगठित गिरोह का है, जो इस स्मग्लिंग में शामिल हैं। अमरावती के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. मोईन देशमुख की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में वर्ष 2022 में दायर इस याचिका पर राज्य गृह मंत्रालय और एफडीए आयुक्त ने कोर्ट के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता परवेज मिर्जा ने बुधवार को हुईसुनवाई में आपत्तिसुनवाई में आपत्ति जताई। उन्होंने कोर्ट से कहा कि गुटखा बिक्री का यह गोरखधंधा किसी बड़े गिरोह का काम है, इस पर याचिकाकर्ता के पास कई नई जानकारियां और प्रमाण आए हैं। वहीं सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले में गृह मंत्रालय या एफडीए आयुक्त के जवाब की जरूरत नहीं है। अमरावती पुलिस आयुक्त ने गुटखा विक्रेताओं पर दर्ज मामलों की जानकारी कोर्ट को दी, उतनी ही काफी है। इसलिए याचिका का निपटारा कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करने से इनकार करके याचिकाकर्ता को अतिरिक्त जानकारी दो सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

Created On :   22 Jun 2023 7:25 PM IST

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