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Nagpur News: नागपुर मनपा ही रोक रही है नाग नदी का प्रवाह

- घाट रोड पर बनी सड़क को लेकर उठाया सवाल
- याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में दायर की अर्जी
Nagpur News बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अंबाझरी बांध की सुरक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने एक अर्जी दायर करते हुए दावा किया है कि खुद मनपा ही नाग नदी का स्वतंत्र प्रवाह बाधित कर रही है। नाग नदी के जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाली सभी अवैध कब्जे हटाना मनपा प्रशासन आैर राज्य सरकार के लिए आवश्यक है। इसके बावजूद मनपा ने घाट रोड रेलवे ब्रिज के नीचे सड़क का निर्माण किया है, जिससे नाग नदी के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई है। नाग नदी पर निर्माण की गई यह सड़क अतिक्रमण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए यह सड़क हटाने की मांग याचिकाकर्ताओं ने की है।
बाढ़ का भी जिक्र : नागपुर खंडपीठ में रामगोपाल बचुका, जयश्री बनसोड, नत्थुजी टिक्कस इन नागरिकों ने नागपुर खंडपीठ में यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि मनपा, नासुप्र और महामेट्रो इन तीनों प्रशासनों द्वारा अंबाझरी व नाग नदी परिसर में किया हुआ निर्माण गलत है। इस कारण सितंबर 2023 में इस परिसर में बाढ़ आई और हजारों लोगों को नुकसान सहना पड़ा, यह दावा करते हुए याचिकाकर्ताओं ने मामले की न्यायालयीन जांच करने मांग की है। इस याचिका पर बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने नई अर्जी दायर करते हुए घाट रोड पर बनाए गए सड़क पर सवाल उठाया है।
अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद : शहर में 2023 को उत्पन्न "बाढ़ जैसी स्थिति’ और "जलभराव’ को रोकने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल प्रवाह क्षेत्र को साफ किया जाए, नाग नदी के 17 किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित किया जाए तथा पानी के स्वतंत्र प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाए, लेकिन घाट रोड रेलवे ब्रिज के नीचे वाहनों के आवागमन के लिए सड़क का निर्माण किया है। यह सड़क नाग नदी के स्वतंत्र प्रवाह को बाधित और संकुचित कर रही है। इसलिए यह अवैध सड़क को हटाने की मांग याचिकाकर्ताओं ने की है। मनपा आयुक्त को यह निर्देश देने की भी गुहार लगाई है कि नाग नदी के दोनों किनारों पर "दीवार के निर्माण’ को गहराई और चौड़ाई बढ़ाने सहित एक निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद रखी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. तुषार मंडलेकर ने पैरवी की।
Created On :   13 March 2025 3:44 PM IST