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Nagpur News: समीक्षा बैठक में एट्रोसिटी प्रकरण में मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी देने के निर्देश
- अनुसूचित जाति, जनजाति के विविध विषयों की समीक्षा
- पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देेने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश
Nagpur News : दलित उत्पीड़न प्रतिबंधक संंबंधित एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देेने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। जिले में ऐसे लंबित प्रकरणों की त्वरित पड़ताल करने को कहा गया है, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट का उल्लंघन करने से मृत नागरिक के परिजनों ने न्याय की मांग की है।
अनेक विषयों पर हुई चर्चा
सोमवार को रविभवन में हुुई बैठक में राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एट्रोसिटी संबंधी समीक्षा बैठक में अतिरिक्त जिलाधिकारी तुषार ठोंबरे, समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, समाज कल्याण विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त बाबासाहब देशमुख, पुलिस उपायुक्त राहुल माकनीकर, पुलिस उप अधीक्षक विजय माहुलकर उपस्थित थे। एट्रोसिटी का उल्लंघन कर हुई घटनाओं में मृत नागरिक के परिवार को सरकारी नौकरी देने के संबंध में जिले में 23 दिसंबर 2016 से अब तक 17 प्रकरणों में से 2 प्रकरण में नौकरी दी गई है। शेष प्रकरण विचाराधीन है। एट्रोसिटी अंतर्गत हत्या व मृत्यु के मामले में 9 वर्ष में 38 प्रकरण में आर्थिक सहायता, पेंशन, घरकुल, खेती की जमीन दी गई है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विषय पर भी चर्चा की गई।
Created On :   8 Oct 2024 7:04 PM IST