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Nagpur News: महायुति के 3 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस, ईवीएम से चुनाव में कानूनी प्रक्रिया पूरी न करने का दावा

- ईवीएम से चुनाव में कानूनी प्रक्रिया पूरी न करने का दावा
- भाजपा के विधायक प्रताप अडसड़, संजय कुटे और शिवसेना (शिंदे गुट) के संजय गायकवाड़ को 4 सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश
Nagpur News. विधानसभा चुनाव को लेकर विदर्भ के कई पराजित उम्मीदवारों ने विजयी उम्मीदवारों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनाव याचिकाएं दाखिल की हैं। इसी के तहत सोमवार हुई सुनवाई में कोर्ट ने भाजपा के विधायक प्रताप अडसड़, संजय कुटे और शिवसेना (शिंदे गुट) के संजय गायकवाड़ को नोटिस जारी करते हुए उन्हें चार सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिए।
इनकी याचिकाओं पर नोटिस
मुख्य रूप से इन याचिकाओं में महाविकास आघाड़ी और महायुति के खिलाफ लड़े उम्मीदवारों का समावेश है। प्रताप अडसड़ के खिलाफ कांग्रेस के वीरेंद्र जगताप, संजय गायकवाड़ के खिलाफ शिवसेना (उद्धव गुट) की जयश्री शेलके, और संजय कुटे के खिलाफ कांग्रेस की स्वाति वाकेकर ने याचिकाएं दायर की हैं।
कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की
इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि ईवीएम से चुनाव कराने से पहले चुनाव आयोग ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की। चुनाव आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, और हारने वाले उम्मीदवारों को सीसीटीवी फुटेज व फॉर्म नंबर 17 नहीं दिया जाता। इसके अलावा, वीवीपैट की गिनती भी नहीं की जाती।
इन्होंने रखा अपना-अपना पक्ष
याचिकाओं पर सोमवार को न्या. अनिल किलोर के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग और अन्य प्रतिवादियों के नाम हटाने का आदेश देते हुए केवल विजयी उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया और उन्हें चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. आकाश मून, एड. पवन डहाट और एड. ऋग्वेद ढोरे ने पक्ष रखा।
Created On :   4 March 2025 6:20 PM IST