Nagpur News: बदल गए कार्यालय, जनता को जानकारी तक नहीं दी, अभियंताओं के बीच समन्वय नहीं

बदल गए कार्यालय, जनता को जानकारी तक नहीं दी, अभियंताओं के बीच समन्वय नहीं
  • पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं के बीच नहीं समन्वय
  • जनता को जानकारी तक नहीं दी

Nagpur News. सदर स्थित लोकनिर्माण विभाग क्रमांक 1 की नई इमारत निर्माण कार्य को आरंभ कर दिया गया है। नई इमारत के लिए पुराने दो उपविभाग कार्यालयों को स्थानांतरित किया गया है, लेकिन नियमों के तहत जनता को जानकारी तक नहीं दी गई है। इस मामले में अधीक्षक अभियंता भी मान रहे हैं कि नियमों के मुताबिक 1 माह तक सूचना फलक लगा कर जानकारी दी जानी चाहिए।

नहीं दी स्थानांतरण की सूचना

लोकनिर्माण विभाग को दो इमारतों के निर्माण कार्य के लिए हाल ही में राज्य सरकार से प्रशासकीय मंजूरी मिली है, इन इमारतों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण केन्द्र और विभागीय कार्यालय का समावेश है। करीब 11 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से प्रशिक्षण केन्द्र इमारत निर्माण कार्य के लिए 20 सितंबर को एमए एसोसिएटस ठेका एजेंसी को 12 माह में निर्माण कार्य के लिए कार्यादेश दिया गया है, जबकि 15 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित तीन माले की विभागीय कार्यालय की इमारत में सभी प्रशासकीय कार्यालय होंगे। इस इमारत के लिए नक्शा तैयार करने समेत अन्य प्रक्रिया की जा रही है। विभागीय कार्यालय की इमारत के लिए सदर स्थित उपविभाग क्रमांक 3 और उपविभाग क्रमांक 4 को स्थानांतरित किया गया है। दोनों कार्यालयों के स्थानांतरण के लिए कोई भी जनसूचना तक नहीं जारी की गई है। ऐसे में दोनों कार्यालय में आने वाले नागरिकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नियमों के तहत अनुमति

अभिजीत कुचेवार, कार्यकारी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग क्रमांक 1 के मुताबिक दोनों उपविभाग को अलग-अलग स्थानों पर वैकल्पिक जगह मुहैया कराई गई है। उपविभाग क्रमांक 3 को सीताबर्डी के इलाके में नार्मन स्कूल के बंगले और उपविभाग क्रमांक 4 को रविनगर की आवासीय कालोनी में जगह दी गई है। दोनों इमारतों की देखभाल और दुरुस्ती हमारे पास होने से विभागीय निवास आवंटन समिति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों को स्वच्छ जगह मुहैया कराने के लिए दुरुस्ती और मामूली जीर्णाेद्धार की अनुमति दी गई है।

जनता को बताना जरूरी है

जनार्दन भानुसे, अधीक्षक अभियंता, लोकनिर्माण विभाग के मुताबिक किसी भी सरकारी कार्यालय को स्थानांतरित करने के दौरान जनता को सूचना देना आवश्यक होता है। ऐसे में नियमों के तहत पुराने कार्यालय के समीप 1 माह के लिए नोटिस लगाकर नए कार्यालय की जानकारी देना चाहिए। दोनों उपविभाग को स्थानांतरण करने की अनुमति देते समय कार्यकारी अभियंता अभीजित कुचेवार समेत संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया था।


Created On :   23 Feb 2025 7:25 PM IST

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