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Nagpur News: अब नागपुर में बनेगा जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल
- कारोबारियों को होगी सुविधा
- ट्रिब्यूनल के लिए जगह आवंटित
- नए साल में यहां जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल शुरू हो जाएगा
Nagpur News केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज बंद कर उसे जीएसटी में तब्दील किया, लेकिन अभी तक नागपुर में जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं था। कारोबारियों को जीएसटी में सुनवाई के बाद सीधे हाईकोर्ट में अपील करनी होती थी। सिविल लाइन्स स्थित केंद्रीय तार घर (सीटीआे) में ट्रिब्यूनल के लिए जगह आवंटित हो गई है आैर नए साल में यहां जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल शुरू हो जाएगा।
1 जुलाई 2017 से लागू हुआ देश में कानून : केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया था। केंद्रीय स्तर पर सेेंंट्रल एक्साइज को जीएसटी में तब्दील किया गया, वहीं राज्य स्तर पर सेल्स टैक्स को स्टेट जीएसटी में तब्दील किया गया। नागपुर में सेंट्रल जीएसटी के प्रधान मुख्य आयुक्त बैठते हैं आैर उनके कार्यक्षेत्र में विदर्भ, मराठवाडा व नाशिक विभाग आता है।
हाई कोर्ट में अपील करनी होती है : सेवा व वस्तु कर से संबंधित मामलों की सुनवाई जीएसटी में आयुक्त स्तर पर होती है। आयुक्त के फैसले को जीएसटी में ही प्रधान आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। इसके बाद सीधे हाईकोर्ट में अपील करनी होती थी। जीएसटी विभाग ने सिविल लाइन्स स्थित केंद्रीय तार घर में ट्रिब्यूनल के लिए जगह देखी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की मंजूरी के बाद अब यहां सेंट्रल जीएसटी का ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी मिल गई। नए साल में यहां ट्रिब्यूनल काम करेगा। कारोबारी जीएसटी आयुक्त व प्रधान आयुक्त के फैसले को यहां चुनौती दे सकेंगे। नागपुर समेत विदर्भ, मराठवाड़ा व नाशिक विभाग के कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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- 1 Jan 2025 12:28 PM IST
जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल शुरू हो जाएगा
केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज बंद कर उसे जीएसटी में तब्दील किया, लेकिन अभी तक नागपुर में जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं था। कारोबारियों को जीएसटी में सुनवाई के बाद सीधे हाईकोर्ट में अपील करनी होती थी। सिविल लाइन्स स्थित केंद्रीय तार घर (सीटीआे) में ट्रिब्यूनल के लिए जगह आवंटित हो गई है आैर नए साल में यहां जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल शुरू हो जाएगा।
Created On :   1 Jan 2025 12:26 PM IST