संपत्ति विवाद में बड़े भाई की जान लेने वाले छोटे भाई समेत 4 को उम्रकैद

संपत्ति विवाद में बड़े भाई की जान लेने वाले छोटे भाई समेत 4 को उम्रकैद
  • विरासत में मिली संपत्ति के विवाद का मामला
  • धारदार हथियार से किया था हमला
  • अस्पताल ले जाने पहुंचने के पहले ही हो गई मौत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विरासत में मिली संपत्ति के विवाद के चलते बड़े भाई की हत्या करने के मामले में छोटे भाई समेत चार आरोपियों को सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और प्रत्येक को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. एच. जाधव ने सोमवार को यह फैसला दिया है। कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए आरोपियों के नाम आसिफ अली सय्यद अली (40) जयहिंद नगर, नागपुर, जाविद खान हबीब खान (35), तमीज खान हाफिज खान (25) और सिद्दीक खान आबिद खान (26) तीनों निवासी मोर्शी, जि. अमरावती है। बड़े भाई जिनकी हत्या की गई, उनका नाम अमीन अली वल्द सय्यद अली (41) है।

थाने में कई बार रिपोर्ट : 10 अगस्त 2020 को मानकापुर पुलिस थाना क्षेत्र में यह घटना हुई। दर्ज शिकायत के अनुसार, जय हिंद नगर में अमीन अली वल्द सय्यद अली परिवार के साथ रहते थे। उसी घर के ऊपर के माले पर अमीन अली का छोटा भाई आरोपी आसिफ अली सय्यद अली अपने परिवार के साथ रहता था। घर के नीचे 2 दुकान किराये से दिए हुए थे, लेकिन दोनों भाइयों में तकरीबन 2009 से घर के प्रॉपर्टी के कारण विवाद चल रहा था। इसी प्रापर्टी के कारण पुलिस थाने में कई बार रिपोर्ट हो चुकी थी।

फिर फोन पर ही दी धमकी : इसी बीच आरोपी आसिफ अली 1 अगस्त 2020 को परिवार के साथ ससुराल मोर्शी, जिला अमरावती गया था। घटना के दिन 10 अगस्त 2020 को शाम करीबन 7.30 बजे आसिफ अली ने फोन पर अपने बड़े भाई अमीन अली को धमकी देते हुए कहा कि मैं आज 8 बजे तक घर पर आ रहा हूं। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जान से मार दूंगा। इसके बाद अमीन अली रात करीब 9.30 बजे निसार अहमद के माेबाइल शॉप के बाहर बैठा था। आरोपी आसिफ अली दो साले और उनके अन्य के दोस्त के साथ फोर व्हीलर से वहां आया। सभी एक साथ अमीन अली पर टूट पड़े। लोहे की रॉड और धारदार हथियार से मार कर जख्मी कर दिया।

17 गवाहों की जांच हुई : अमीन अली को उनके दोस्त अस्पताल लेकर गए, लेकिन नहीं बचा सके। उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक अमीन अली की पत्नी की शिकायत के आधार पर मानकापुर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। इस मामले में कुल 17 गवाहों की जांच की गई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें, सबूतों और गवाहों को ध्यान में लेते हुए आसिफ अली सय्यद अली समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से एड. रश्मि खापर्डे ने पैरवी की।


Created On :   10 Sept 2024 1:04 PM IST

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