आदेश: सेलिब्रेशन हॉल मालिक को फटकार, देनी होगी रकम वापस

सेलिब्रेशन हॉल मालिक को फटकार, देनी होगी रकम वापस
बुकिंग के बाद भी बेटी की शादी के लिए हॉल नहीं दिया, आयोग ने आर्थिक और मानसिक परेशानी के लिए रकम चुकाने के आदेश दिए

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बेटी की शादी के लिए पिता ने सेलिब्रेशन हॉल बुक कराया और मालिक को सवा दो लाख रुपए भी दिये। लॉकडाउन लगने की वजह से शादी के लिए हॉल उपलब्ध नहीं हो सका। बार-बार विनती करने के बाद भी पिता को बुकिंग के पैसे वापस न देने वाले सेलिब्रेशन हॉल मालिक को जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने जोरदार झटका दिया है। उपभोक्ता आयोग के फैसले अनुसार, हॉल मालिक को ब्याज सहित बुकिंग के पैसे शिकायतकर्ता पिता को देने हैं। इतना ही नहीं, शिकायकर्ता पिता को हुए शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए हॉल मालिक को 15 हजार रुपए अलग से देने हैं।

अंतत: उपभोक्ता आयोग में शिकायत की : इस कारण शिकायतकर्ता पिता ने नानिवडेकर हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि. को हॉल बुकिंग की एडवान्स रकम वापस करने की मांग की। बार-बार मांग करने के बाद भी रकम न मिलने की वजह से शिकायतकर्ता पिता ने नागपुर जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की। मामले पर जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के अध्यक्ष सचिन शिंपी, सदस्य चंद्रिका बैस और बी. बी. चौधरी के समक्ष सुनवाई हुई। उपभोक्ता आयोग ने सभी का पक्ष सुनते हुए नानिवडेकर हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि. को हॉल बुकिंग के 2 लाख 36 हजार रुपए का ब्याज सहित हॉल ही में भुगतान करने को कहा है। साथ ही सारे मामले में शिकायकर्ता को हुए शारीरिक और मानसिक पीड़ा के 15 हजार रुपए और शिकायत दायर करने का 10 हजार रुपए का खर्चा भी चुकाने के आदेश दिए हैं।

Created On :   7 Nov 2023 5:34 AM GMT

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