पुणे और चंद्रपुर लोकसभा सीट पर नहीं होंगे उपचुनाव

पुणे और चंद्रपुर लोकसभा सीट पर नहीं होंगे उपचुनाव
  • सरकार ने राज्यसभा में बताई इसकी वजह
  • पुणे और चंद्रपुर लोकसभा सीट पर नहीं होंगे उपचुनाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में दो लोकसभा सदस्यों के निधन के बाद उनकी यह सीटें खाली है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी इन सीटों पर अब तक उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट कर दिया है कि इन सदस्यों का शेष कार्यकाल एक साल से कम होने के कारण इन सीटों पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 (ए) चुनाव आयोग को रिक्ति होने की तारीख से छह महीने के भीतर उप-चुनाव के माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने का आदेश देती है, बशर्ते की शेष किसी रिक्ति के संबंध में किसी सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष या उससे अधिक है। लोकसभा चुनाव अभी 8 महीने दूर है और रिक्ति के संबंध में दोनों सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से कम है। इसलिए पुणे और चंद्रपुर सीट के लिए उपचुनाव नहीं कराए जा सकते।

पुणे के कसबा पेठ से सांसद गिरीश बापट का 29 मार्च 2023 और चंद्रपुर से सांसद बालू धानोरकर का 30 मई 2023 को निधन हुआ। इनके निधन से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव कराने की समय-सीमा क्रमश: 29 सितंबर 2023 और 29 नवंबर 2023 है। सांसद कुमार केतकर के सवाल के लिखित जवाब में विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने चुनाव आयोग के हवाले से बताया कि सदस्यों का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम होने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नियमों के मुताबिक उक्त समय के भीतर इन सीटों पर उपचुनाव कराना संभव नहीं है।

Created On :   10 Aug 2023 9:09 PM IST

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