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राज्य मंत्रिमंडल बैठक फैसला: चिटफंड मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए होगा कानून में संशोधन
- चेंबूर में अनुसूचित जनजाति और नवबौद्धों के बच्चों के लिए खुलेगा आरटीआई
- चिटफंड मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए होगा कानून में संशोधन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को हुई, इसमें छह बड़े निर्णय लिये गए। जिसमें राज्य में चिटफंड संबंधित न्यायालयीन मामलों को गति देने के लिए कानून में संशोधन करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चेंबूर में अनुसूचित जनजाति और नवबौद्धों के बच्चों के लिए आरटीआई खोलने तथा राज्य के सूखाग्रस्त 40 तहसीलों के लिए मदद को मंजूरी देने का निर्णय प्रमुख है।
चिटफंड विवादों का निपटान
राज्य में चिटफंड से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे वर्षों से प्रलंबित मामलों में लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा। विवादों से संबंधित अपील और मामले की सुनवाई का अधिकार प्रदेश के वित्त मंत्री के बजाय अब प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाएगा। चिटफंड कानून 1982 की धारा 70 के अनुसार राज्य कर विभाग के चिटस् सहनिबंधक द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दो महीने के भीतर राज्य के वित्त मंत्री के पास अपील का प्रावधान है। लेकिन फिलहाल प्रलंबित चिटफंड अपील की संख्या और न्यायदान में होने वाली देरी को टालने के लिए कानून में संशोधन का फैसला लिया गया है। चिटफंड कानून, 1982 की कुल 2 धाराओं (धारा 70 व धारा 71) में संशोधन प्रस्तावित है। इस संशोधन से धारा 70 के तहत अपील की सुनवाई का अधिकार अधिकारियों को मिल सकेगा।
मुंबई उपनगर में बनेगा आईटीआई
चेंबूर में अनुसूचित जाति और नवबौद्ध बच्चों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) बनाने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। आईटीआई का निर्माण राज्य के सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के जरिए पूरा किया जाएगा। आईटीआई में 10 कोर्स (व्यवसाय पाठ्यक्रम) में से प्रत्येक 2 कक्षाओं के अनुसार कुल 20 कक्षाएं शुरू की जाएंगी। आईटीआई के लिए शिक्षक और शिक्षकेतर के कुल 36 पद और आउटसोर्सिंग के जरिए 8 पद कुल समेत 44 पदों को मंजूरी दी गई है। आईटीआई के निर्माण के लिए सरकार की तिजोरी पर 5 करोड़ 38 लाख 88 हजार रुपए का भार पड़ेगा। सरकार का कहना है कि अनुसूचित जाति और नवबौद्ध बच्चों को रोजगार पाने योग्य बनाकर उद्योगों को आवश्यक कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आईटीआई स्थापित करने का फैसला लिया गया है।
नांदगावपेठ में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने स्टांप शुल्क में छूट
पीएम मित्र (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क स्थापित करने के लिए स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
आपदा प्रभावित किसानों को मदद करने नियम शिथिल
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को मदद के लिए नियम शिथिल करते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 2 हेक्टेयर के बजाय 3 हेक्टेयर तक की फसलों को हुए नुकसान के लिए मदद मिल सकेगी।
सूखा ग्रस्त किसानों को मदद: प्रदेश सरकार ने 40 तहसीलों में सूखा घोषित करने को मंजूरी दी है
Created On :   31 Oct 2023 9:33 PM IST