सुप्रीम कोर्ट: शिंदे गुट को असली शिवसेना बताने के मामले में ठाकरे की याचिका पर होगी सुनवाई

शिंदे गुट को असली शिवसेना बताने के मामले में ठाकरे की याचिका पर होगी सुनवाई
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  • ठाकरे की याचिका पर सुनवाई होगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के शिंदे गुट को असली शिवसेना बताने और विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के फैसले को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई में इसके मेंटेबिलिटी के मुद्दे पर विचार करेगी। पिछली सुनवाई में ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख करते हुए मुख्य न्यायाधीश से याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी।

ठाकरे गुट का दावा- होगी सुनवाई

ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिका का उल्लेख किया और कहा कि था कि जिन मामलों की सुनवाई होनी थी उसकी सूची में यह नहीं था। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ से उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले को सात मार्च को सूचीबद्ध किया जाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम इसे सात मार्च (बृहस्पतिवार) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कई मामले जिन्हें एक मार्च को सूचीबद्ध किया जाना था, उन्हें सूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि पीठ को जल्द कार्यवाही समाप्त करनी थी।

ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक तरीके से सत्ता हासिल की और महाराष्ट्र में असंवैधानिक सरकार’का नेतृत्व कर रहे हैं। नार्वेकर ने 10 जनवरी को पारित एक आदेश में शिंदे समेत सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की अपील खारिज कर दी थी। सिब्बल की ओर से पांच और 12 फरवरी को याचिका का उल्लेख करने के बाद शीर्ष अदालत ने इसे जल्द सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया था।उच्चतम न्यायालय ने 22 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की याचिका पर मुख्यमंत्री शिंदे और उनके समूह के अन्य विधायकों को नोटिस जारी किया था। तब उच्चतम न्यायालय ने इसे दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।


Created On :   6 March 2024 8:17 PM IST

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