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भीमा कोरेगांव मामला: राऊत मामले में एनआईए की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार
- महेश राऊत की जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी
- सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता महेश राऊत की जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा राऊत के जमानत पर एक हफ्ते के लिए लगाई गई रोक को सुनवाई की अगली तारीख 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष आज बॉम्बे हाईकोर्ट के 21 सितंबर के उस आदेश के खिलाफ एनआईए द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें राऊत की जमानत याचिका को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, राऊत को जमानत देते समय यह देखने पर की उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत कृत्य करने का कोई प्रथम दृष्ट्या सबूत नहीं है, हाईकोर्ट ने एक सप्ताह की अवधि के लिए आदेश के संचालन को स्थगित रखा।
सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जोर देकर कहा कि एजेंसी के पास ऐसे आपत्तिजनक पत्र है जो अभियुक्त के प्रतिबंधित माओवादी संगठन के साथ संबंध दिखाते है। एसवी राजू ने पीठ से आग्रह किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आदेश पर एक सप्ताह के लिए लगाई गई रोक को बढाया जाए, जो आज समाप्त होने वाली थी। हालांकि, कार्यकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि राऊत पिछले पांच साल से भी अधिक समय से जेल में बंद है। इस बीच जस्टिस बोस ने सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए टालने का निर्देश देते हुए कहा कि पीठ को अपील पर सुनवाई करनी होगी। गौरतलब है कि राऊत को कथित माओवादी संगठन से जुड़े होने के आरोप में 2018 को गिरफ्तार किया गया था।
Created On :   27 Sept 2023 8:55 PM IST