मंजूरी: आपदा प्रभावित किसानों को मदद करने नियम शिथिल

आपदा प्रभावित किसानों को मदद करने नियम शिथिल
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डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को मदद के लिए नियम शिथिल करने को मंजूरी दी है। इससे राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 2 हेक्टेयर के बजाय 3 हेक्टेयर तक की फसलों का हुए नुकसान के लिए मदद मिल सकेगी। मानसून के समय जून से अक्टूबर 2023 के बीच अतिवृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ था। इसके साथ ही खेत जमीन नुकसान के लिए गैर अल्पभूधारक किसानों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 2 हेक्टेयर तक मदद मिल सकेगी। फिलहाल खेत जमीन के नुकसान के लिए केवल अल्पभूधारक किसानों को मदद मिलती थी। मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विदर्भ के किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन होने के कारण उन्हें आपदा के समय मदद नहीं मिल पा रही थी। मराठवाड़ा के अधिकांश क्षेत्रों में किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। इसलिए अब नुकसान प्रभावित लगभग सभी किसानों को मदद मिल सकेगी।

Created On :   31 Oct 2023 9:17 PM IST

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