मंत्रिमंडल मंजूरी: दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण लागू, आंगनवाड़ी सेविका को मिलेगा सानुग्रह अनुदान

दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण लागू, आंगनवाड़ी सेविका को मिलेगा सानुग्रह अनुदान
  • आशा स्वयंसेविका और आंगनवाड़ी सेविका को मिलेगा सानुग्रह अनुदान लागू
  • मुंबई में न्यायिक अधिकारियों के लिए किराए पर लिए जाएंगे 51 फ्लैट
  • फसलों की क्षति के निर्धारण के लिए नई प्रणाली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में आशा स्वयंसेविका, आंगनवाड़ी सेविका और गट प्रवर्तकों के दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अब दस लाख रुपए की मदद मिल सकेगी। जबकि विकलांगता के लिए पांच लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने आशा स्वयंसेविका, आंगनवाड़ी सेविका और गट प्रवर्तकों को सानुग्रह अनुदान देने के फैसले को मंजूरी दी है। इससे आशा स्वयंसेविका, आंगनवाड़ी सेविका और गटप्रवर्तकों के हादसे में मौत पर उनके परिजनों को दस लाख रुपए और विकलांगता होने पर पांच लाख रुपए का अनुदान मिल सकेगा। यह फैसला 1 अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा। इस योजना पर प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए निधि खर्च होगी। राज्य में फिलहाल 75 हजार 578 अशा स्वयंसेविका और 3622 गटप्रवर्तक कार्यरत हैं।

दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण लागू

राज्य के दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2016 से पदोन्नति में आरक्षण लागू करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य समूह डी से ए तक के पदों में पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण 30 जनवरी 2016 से लागू है। 30 जून 2016 से जो दिव्यांग अधिकारी अथवा कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र साबित होंगे उन्हें उस तारीख से आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पदभार स्वीकार करने के बाद मिल सकेगा।

मुंबई में न्यायिक अधिकारियों के लिए किराए पर लिए जाएंगे 51 फ्लैट

बृहन्मुंबई में न्यायिक अधिकारियों के लिए 51 फ्लैट किराए पर लेने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। माझगांव के पारिजात इमारत में 16, केदार इमारत में 3 ऐसे कुल 19 न्यायिक अधिकारियों और नए निर्माण हुए 32 पदों को मिलाकर 51 फ्लैट किराए पर लिए जाएंगे। यह फ्लैट अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2027 तक तीन साल के लिए लिए जाएंगे। एक फ्लैट का प्रति महीने अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए किराया है। इसलिए 51 फ्लैट के लिए एक साल में 7 करोड़ 34 लाख 40 हजार रुपए किराया खर्च करने को मंजूरी दी गई है।

अंबड में एमआईडीसी के लिए 16 हेक्टेयर जमीन

नाशिक के अंबड में एमआईडीसी के विस्तार के लिए 16 हेक्टेयर सरकारी जमीन बिनामूल्य दर पर देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस जमीन की कीमत 24 करोड़ 2 लाख 40 हजार रुपए है। यह जमीन एमआईडीसी को बिनामूल्य हस्तांतरित किया जाएगा।

फसलों की क्षति के निर्धारण के लिए नई प्रणाली

राज्य में फसलों की क्षति का निर्धारण करने के लिए जल्द ही अद्यतन प्रणाली विकसित की जाएगी। नई प्रणाली सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (एनडीवीआई) के मापदंडों को पूरा करने वाली होगी। इससे किसानों को फसलों की नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शी और अचूक तरीके दी जा सकेगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक नई प्रणाली विकसित होने तक प्रचलित पद्धति से नुकसान भरपाई प्रदान की जाएगी।


Created On :   23 July 2024 10:09 PM IST

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