खींचतान: विधानसभा अध्यक्ष ने उद्धव गुट की 34 याचिकाओं को 6 में बदला, अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को

विधानसभा अध्यक्ष ने उद्धव गुट की 34 याचिकाओं को 6 में बदला, अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को
शिवसेना (शिंदे) विधायकों की अयोग्यता का मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई । शिवसेना (शिंदे) विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने ठाकरे गुट द्वारा दायर की गईं 34 अलग-अलग याचिकाओं को एक साथ जोड़कर 6 याचिकाओं में बदल दिया है। अब इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। नार्वेकर ने शुक्रवार को विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में हुई सुनवाई में नाराजगी जताते हुए कहा कि ठाकरे गुट हर सुनवाई में एक नई अर्जी दे रहा है। इसलिए मामले की सुनवाई में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही अर्जी आती रहीं तो सुनवाई लंबी हो सकती है।

राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई शुरू हो होते ही ठाकरे गुट से सवाल जवाब करते हुए कहा कि जब भी वह मामले की सुनवाई करते हैं तभी हर सुनवाई पर आप नई अर्जी लेकर आ जाते हैं। नार्वेकर ने उद्धव गुट के वकील धरम मिश्रा से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में आपने अलग याचिका दाखिल की है जबकि मेरे यहां पर याचिका अलग है। इसके साथ ही नार्वेकर ने दोनों ही गुटों को निर्देश दिया कि जो दस्तावेज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए हैं ।

उन दस्तावेजों को मेरे सामने भी पेश किया जाए। सुनवाई के दौरान शिंदे गुट ने कुछ दस्तावेज उद्धव गुट से मांगे हैं जिन्हें नार्वेकर ने उन्हें देने का आदेश दिया है। जिन 34 याचिकाओं को इकट्ठा कर 6 याचिकाओं में बदला गया है उनमें एक से 16 ठाकरे गुट की याचिकाएं होंगी जिसमें शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का मामला शामिल है। इसके अलावा एक याचिका में निर्दलीय विधायकों को शामिल किया गया है, जिसमें उद्धव गुट ने निर्दलीय विधायकों पर ही कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके साथ ही भरत गोगावले के चीफ व्हिप के खिलाफ जो याचिका विधानसभा अध्यक्ष के सामने दाखिल की गई थी उसे भी अलग किया गया है। ठाकरे गुट के वकील धरम मिश्रा ने कहा कि अगली सुनवाई में अब सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष 6 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला जल्द आएगा।

Created On :   20 Oct 2023 7:52 PM IST

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