बॉम्बे हाईकोर्ट: 4 साल बाद आरोप तय नहीं होने पर पॉक्सो के आरोपी को दी जमानत

4 साल बाद आरोप तय नहीं होने पर पॉक्सो के आरोपी को दी जमानत
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डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 साल बाद आरोप तय नहीं होने पर यौन अपराधों के बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) के आरोपी को जमानत दे दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि याचिकाकर्ता और पीड़िता के बीच संबंध सहमति पूर्ण प्रकृति के प्रतीत होते हैं।

न्यायमूर्ति एम.एस.कार्णिक की एकल पीठ के समक्ष वकील गणेश गुप्ता द्वारा अमित कुमार तत्व की दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता और पीड़िता के बीच संबंध सहमति पूर्ण प्रकृति के प्रतीत होते हैं। याचिकाकर्ता को 11 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। वह एक विचाराधीन कैदी के रूप में 4 साल से अधिक समय से हिरासत में है। अभी तक उसके खिलाफ आरोप तय नहीं किया गया है। इसलिए मुकदमे को समाप्त होने में लंबा समय लगने की संभावना है। मामले में जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। याचिकाकर्ता के भागने का जोखिम प्रतीत नहीं होता है। याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है। याचिकाकर्ता पर आरोप था कि जब पीड़िता के माता-पिता काम पर गए थे, तो याचिकाकर्ता उसके घर गया और उसके साथ जबरन संबंध बनाए। पीड़िता का गर्भपात हो गया और डीएनए मेल खाता है।

अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत देते समय शर्त लगाया है कि मुकदमे के समाप्त होने तक याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी परिचित व्यक्ति को कोई प्रलोभन और धमकी या वादा नहीं करेगा। वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और अपना संपर्क नंबर और आवासीय पता जांच अधिकारी को देगा। यदि उसमें कोई परिवर्तन हो तो वह जांच अधिकारी को उसे अपडेट कराएगा। याचिकाकर्ता पीड़िता से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं करेगा और ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करेगा।

Created On :   22 Nov 2023 10:22 PM IST

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