बॉम्बे हाईकोर्ट: 73 वर्षीय कथित माओवादी सत्यनारायण रानी की रिहाई का रास्ता साफ

73 वर्षीय कथित माओवादी सत्यनारायण रानी की रिहाई का रास्ता साफ
  • गढ़चिरौली में 2019 के बारूदी सुरंग विस्फोट की साजिश का आरोप
  • सत्यनारायण रानी की रिहाई का रास्ता साफ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से कथित माओवादी सत्यनारायण रानी उर्फ किरण कुमार की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें स्वास्थ्य की चिंताओं के आधार पर जमानत दी गई है। उन पर गढ़चिरौली में 2019 के बारूदी सुरंग विस्फोट की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें 15 सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक की मौत हुई थी।

हाई कोर्ट ने रानी को जुलाई 2022 में जमानत दे दी गई थी, लेकिन वह अपनी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत राशि भरने में असमर्थ थे। अदालत ने अब अपने पहले के आदेश को संशोधित किया है और उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके की जमानत राशि बिना जमा किए रिहा करने की अनुमति दी है। जमानत शर्तों के अनुसार उन्हें मुकदमा समाप्त होने तक हर महीने के पहले शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा।

1 मई 2019 को गढ़चिरौली में पुराडा-कुरखेड़ा रोड पर पुल के नीचे आईईडी विस्फोट हुआ था। इस हमले में क्यूक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) के सदस्यों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर किया गया था। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में रानी को 11 जून 2019 को हैदराबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। वह उस साजिश बैठक का हिस्सा थे, जिसमें 2018 कसनासुर-बोरिया मुठभेड़ में गढ़चिरौली पुलिस द्वारा मारे गए 40 माओवादियों की मौत का बदला लेने की मांग की गई थी। बाद में मामले जांच एनआईए को सौंप दी गई थी।

Created On :   27 Dec 2023 9:05 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story