New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट का धारावी पुनर्विकास परियोजना पर यथास्थिति का आदेश देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का धारावी पुनर्विकास परियोजना पर यथास्थिति का आदेश देने से इनकार
  • धारावी पुनर्विकास परियोजना मामले में सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट का परियोजना पर यथास्थिति का आदेश देने से इनकार

New Delhi News. सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुंबई में धारावी पुनर्विकास परियोजना पर यथास्थिति आदेश (स्टेटस को) देने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 20 दिसंबर, 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा है। अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को इस परियोजना के लिए निविदा दी गई है। हाई कोर्ट ने धारावी में बस्तियों के पुनर्विकास का रास्ता साफ कर दिया था और परियोजना के लिए अदाणी समूह को दी गई निविदा को बरकरार रखा था तथा कहा था कि निर्णय में कोई मनमानी, कुछ अनुचित या दुराग्रह नहीं था।

धारावी पुनर्विकास परियोजना में हाई कोर्ट ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन की याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को पुनर्विकास परियोजना देने का फैसला किया गया था। अदाणी समूह ने परियोजना के लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। जबकि सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने 2018 में 7,200 करोड़ रुपए की पेशकश के साथ परियोजना के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी, लेकिन बाद में सरकार ने निविदा रद्द कर दी थी। अदाणी समूह मुंबई के मध्य में 259 हेक्टेयर की धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरा था और 2022 की निविदा प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपए की पेशकश के साथ इसे हासिल किया था। सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

Created On :   8 March 2025 2:44 PM IST

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