New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट से भुजबल को मिली राहत, ईडी की याचिका खारिज, जमानत रद्द करने की थी मांग

सुप्रीम कोर्ट से भुजबल को मिली राहत, ईडी की याचिका खारिज, जमानत रद्द करने की थी मांग
  • ईडी की याचिका में भुजबल की जमानत रद्द करने की मांग थी
  • सुप्रीम कोर्ट से भुजबल को मिली राहत
  • ईडी की याचिका खारिज

New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता छगन भुजबल को मंगलवार को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने भुजबल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी की याचिका में मौजूदा एनसीपी विधायक छगन भुजबल की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जमानत देने के लिए लगाए गए आदेश वर्ष 2018 में ही पारित किए जा चुके हैं। ऐसे में इस स्तर पर संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन घोटाला, आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे महाराष्ट्र के छगन भुजबल को 2016 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को भी गिरफ्तार किया गया था।

भुजबल पर आरोप है कि नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन के निर्माण और विकास कार्यों से संबंधित ठेके एक खास कंपनी को दिए गए थे। इसके एवज में भुजबल ने अपने और परिवार के लिए रिश्वत ली। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2018 को भुजबल को जमानत दे दी थी।

Created On :   21 Jan 2025 7:17 PM IST

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