एनसीपी नेता मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दो महीने की अवधि के लिए मिली अंतरिम जमानत

एनसीपी नेता मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दो महीने की अवधि के लिए मिली अंतरिम जमानत
  • मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत
  • दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले डेढ़ साल से जेल में बंद राकांपा नेता नवाब मलिक को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने मलिक को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए स्पष्ट किया है कि यह चिकित्सा आधार पर दी गई है न कि योग्यता के।

दरअसल, मलिक ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इंकार करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। 17 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बताने के बाद कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम चिकित्सा जमानत याचिका खारिज कर दी है। तब पीठ ने उन्हें पहले से दाखिल याचिका वापस लेने और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नए सिरे से याचिका दाखिल करने को कहा था।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष आज मामले पर हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि मलिक किडनी की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं। हम मेडिकल शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी चिकित्सा के आधार पर जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मलिक की चिकित्सीय स्थिति पर प्रकाश डाला।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल में किडनी और अन्य अंगों से संबंधित बीमारियों का इलाज करा रहे है। उन्हें दो महीने के लिए मेडिकल जमानत पर रिहा किया जाए। जहां तक मुख्य याचिका का संबंध है 5 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा और उसके बाद तीन सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल किया जाए। 10 सप्ताह के बाद सूची दी जाए। जमानत दे दी गई है। गौरतलब है कि मलिक को 23 फरवरी 2022 को ईडी ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी संपत्ति के लेन-देन के मामले में मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।

Created On :   11 Aug 2023 8:28 PM IST

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