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बॉम्बे हाईकोर्ट: मुंबई पुलिस को लगाई फटकार, विदेशी महिला के केस से जुड़ी फाइल अपने अधिकार में ली
- पुलिस ने 20 दिन की नवजात बच्ची के साथ विदेशी महिला को चोरी के केस में किया गिरफ्तार
- बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक की शिकायत पर पुलिस ने विदेशी युवती को चोरी के मामले में किया गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, मुंबई, शीतला सिंह। मुंबई पुलिस का 20 दिन की नवजात बच्ची के साथ विदेशी महिला को आईपीसी की धारा 380 (चोरी) के तहत शिकायत दर्ज होने के महज 4 दिनों के अंदर अमृतसर से गिरफ्तार करने का कारनामा बॉम्बे हाई कोर्ट में आया है। अदालत ने पाया कि पुलिस ने विदेशी महिला को सीआरपीसी की धारा 40 (ए) के तहत नोटिस देने में नियमों का पालन नहीं किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में जो मुस्तैदी और जल्दबाजी दिखाई, वैसी दूसरे मामलों में दिखाई नहीं देती है। ऐसे में अदालत ने पुलिस को बुधवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से चोरी के केस में विदेशी महिला की तरह तत्काल कार्रवाई करने का एक साल का डाटा पेश करने का निर्देश दिया है। 17 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को हिंदी फिल्म ‘खुदा हाफिज’ के निर्देशक फारुख कबीर की दायर हैबियस कार्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील की वकील ने दलील दी कि फिल्म निर्देशक फारुख कबीर की पत्नी (विदेशी महिला) से उनकी नवजात बच्ची को मिलने का अधिकार दिया जाए। पिछले साल 29 नवंबर को बच्ची के जन्म के 20 दिनों बाद ही घर से बच्ची और 7 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गयी। कबीर ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उसके (पत्नी) के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट-9 की टीम ने ट्रेस कर उसे 20 दिनों के बच्चे के साथ अमृतसर से गिरफ्तार किया।
पुलिस बच्ची और उसकी मां को बाई रोड लेकर मुंबई आई और वर्सोवा पुलिस को सौंप दिया। हालांकि अदालत से दूसरे दिन ही नवजात बच्ची की मां को जमानत मिल गई। विदेशी महिला के वकील नमित मेहता और पदमा शेलतकर ने खंडपीठ के संज्ञान में लाया कि फिल्म निर्देशक फारुख कबीर के दबाव में वर्सोवा पुलिस ने उसकी विदेशी पत्नी पर चोरी का झूठा मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। 46 वर्षीय कबीर ने झांसा देकर 19 साल की विदेशी महिला से दूसरी शादी की।
फिल्म खुदा हाफिज की शूटिंग के दौरान ही विदेशी युवती से मुलाकात हुई थी। खंडपीठ ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और पुलिस के 20 दिनों की बच्ची के साथ गिरफ्तार करने में जल्दबाजी दिखाने पर जमकर फटकार लगाई।
Created On :   16 Jan 2024 9:42 PM IST