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बॉम्बे हाई कोर्ट: पीएमसी लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाध्य, अदालत का निर्देश

- पीने योग्य पानी सुनिश्चित करने के लिए जल समिति का किया गया है गठन
- अदालत ने पीएमसी को पीने योग्य पानी की नियमित आपूर्ति करने का दिया निर्देश
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। अदालत ने पीएमसी को पीने योग्य पानी की नियमित आपूर्ति करने का निर्देश दिया। पीएमसी ने अदालत को बताया कि पीने योग्य पानी सुनिश्चित करने के लिए जल समिति का गठन किया गया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को जल समिति से समक्ष अपनी शिकायत रखने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एम. एस.कार्निक की पीठ के समक्ष संदीप मारुति लोनकर की ओर से वकील राहुल पाटील दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील राहुल पाटील ने दलील दी कि पुणे में लोगों को पीने योग्य पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके लिए समयबद्ध तरीके से नीति बनाने, पूरा करने और उसे लागू करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही पीएमसी को पुणे के केशव नगर में सड़क चौड़ीकरण कार्य शुरू करने और पूरा करने का निर्देश भी दी जाए।पीएमसी के वकील अभिजीत कुलकर्णी ने पीठ को बताया कि पुणे महानगर पालिका ने शहर के लोगों को पीने योग्य पानी सुनिश्चित करने के लिए जल समिति का गठन किया गया है। पीएमसी समय सीमा के भीतर निवासियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है।
पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है, तो वह जल समिति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। जल समिति याचिकाकर्ता की शिकायतों का समाधान करने का प्रयास करेगी और पीएमसी समय सीमा के भीतर निवासियों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी। इसके साथ ही जनहित याचिका का निपटारा किया जाता है।
Created On :   13 April 2025 9:40 PM IST