Mumbai News: कॉमेडी विवाद मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने पर किसी के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई

कॉमेडी विवाद मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने पर किसी के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई
  • सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया
  • सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने पर किसी के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई

Mumbai News. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो को फिर से साझा करने या अपलोड करने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है। वीडियो में कामरा ने राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को परोक्ष तौर पर "गद्दार’ कहा था। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक की पीठ के समक्ष बुधवार को कानून की पढ़ाई कर रहे हर्षवर्धन खांडेकर की ओर से वकील आदित्य कटरनवरे की दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया है कि एक हास्य कलाकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

Created On :   9 April 2025 10:20 PM IST

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